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इंदौर में कार्रवाई के बाद फिर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर, 24 घंटे में हुआ एक्शन
MP News: मोहन यादव सरकार बनने के बाद पहला बड़ा फैसला धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर हुआ था. ऐसा कहा गया था कि धर्मस्थलों पर एक से अधिक लाउडस्पीकर नहीं लगाया जा सकेंगे.
![MP News: मोहन यादव सरकार बनने के बाद पहला बड़ा फैसला धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर हुआ था. ऐसा कहा गया था कि धर्मस्थलों पर एक से अधिक लाउडस्पीकर नहीं लगाया जा सकेंगे.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/b083e89b616690428083c42189fef32c1716714742759490_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
(धार्मिक स्थल से हटाए गए लाउडस्पीकर)
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![इसके बाद ताबड़तोड़ अभियान चला कर पुलिस ने सैकड़ों धर्म स्थलों से हजारों लाउडस्पीकर हटवाए थे. अभियान के थमने के बाद धर्मस्थलों पर दोबारा फिर से लाउडस्पीकर लगना शुरू हो गए थे. ऐसे में एक बार फिर यह अभियान जोर पकड़ रहा है और लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/69f6f40d2afdd6d402c8f7af7c5f1cc5d829d.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इसके बाद ताबड़तोड़ अभियान चला कर पुलिस ने सैकड़ों धर्म स्थलों से हजारों लाउडस्पीकर हटवाए थे. अभियान के थमने के बाद धर्मस्थलों पर दोबारा फिर से लाउडस्पीकर लगना शुरू हो गए थे. ऐसे में एक बार फिर यह अभियान जोर पकड़ रहा है और लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं.
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![मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसे सभी धर्म स्थलों को चिह्नित करते हुए वहां पर कार्रवाई की और अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाए. इसके बाद कुछ समय तक अभियान चला रहा लेकिन फिर यह अभियान रुक गया.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/c924d7865350f927b3d9777cc493a67f94f6e.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसे सभी धर्म स्थलों को चिह्नित करते हुए वहां पर कार्रवाई की और अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाए. इसके बाद कुछ समय तक अभियान चला रहा लेकिन फिर यह अभियान रुक गया.
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![इंदौर में भी धर्म स्थलों पर लगाए गए सैकड़ों लाउडस्पीकर हटाए गए. इंदौर शहर में समझाइश के बाद 258 धार्मिक स्थलों से आज 437 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/c60080deb84b481d57a5a7abf55d9a2a42a2b.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इंदौर में भी धर्म स्थलों पर लगाए गए सैकड़ों लाउडस्पीकर हटाए गए. इंदौर शहर में समझाइश के बाद 258 धार्मिक स्थलों से आज 437 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं.
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![पहले जब घर में या बाहर किसी का कोई कार्यक्रम होता था. तब बेझिजक होकर सारी रात लाउडस्पीकर बजाया जाता था. शहरों में ऐसा कम होता था लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ऐसा देखने को मिलता था. लेकिन अब कोई बिना प्रशासन की लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/3d9741f6e2dac6db7eeccf504f83f3db562b3.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
पहले जब घर में या बाहर किसी का कोई कार्यक्रम होता था. तब बेझिजक होकर सारी रात लाउडस्पीकर बजाया जाता था. शहरों में ऐसा कम होता था लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ऐसा देखने को मिलता था. लेकिन अब कोई बिना प्रशासन की लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
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![धार्मिक स्थलों में भी सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर की इजाजत हैं लेकिन इसे बढ़ाने का भी प्रावधान है. यह अवधि रात 12 बजे तक बढ़ाई जा सकती है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/2756274da3ad94f31703e9d4551a066b17b85.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
धार्मिक स्थलों में भी सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर की इजाजत हैं लेकिन इसे बढ़ाने का भी प्रावधान है. यह अवधि रात 12 बजे तक बढ़ाई जा सकती है.
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![नॉइज पॉल्युशन (रेग्युलेशन एवं कंट्रोल) रुल्स, 2000 के नियमों के अंतर्गत. देश में कुछ ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं जहां लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की सख्त मनाही है. साइलेंस जोन के अंतर्गत आने वाले स्थलों के100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/d41a93549a6065c15c6c311518f21c017abc7.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
नॉइज पॉल्युशन (रेग्युलेशन एवं कंट्रोल) रुल्स, 2000 के नियमों के अंतर्गत. देश में कुछ ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं जहां लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की सख्त मनाही है. साइलेंस जोन के अंतर्गत आने वाले स्थलों के100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
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![सरकारी नियमों मुताबिक लाउडस्पीकर बजाने के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की गई है. रात 10 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6 बजे तक इसपर पाबंदी है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/26/40a82d93d7626b2e56818c7ff0b2c692b82aa.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
सरकारी नियमों मुताबिक लाउडस्पीकर बजाने के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की गई है. रात 10 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6 बजे तक इसपर पाबंदी है.
Published at : 26 May 2024 03:03 PM (IST)
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शशि शेखर, स्वतंत्र पत्रकारJournalist
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