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Unclaimed Funds In Deposit Schemes: ऐसे पता करें पीपीएफ, एनएससी, किसान विकास पत्र जैसे पोस्टल डिपॉजिट स्कीम में जमा अनक्लेम्ड फंड के डिटेल्स
प्रतिकात्मक फोटो
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पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय है क्योंकि इन स्कीम्स पर मिलने वाले रिटर्न की सरकार गारंटी देती है साथ ही टैक्स छूट भी मिलता है. कई बार इन अकॉउट्स के अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और अकाउंट होल्डर अपने निवेश के बारे में घर वालों को पहले से नहीं बताते और ना नॉमिनी का नाम देते हैं जिसके चलते इन स्कीमों में पैसे पड़े रह जाते हैं.
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ऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट में जमा पैसे को सीनियर सिटीजन वेलफेयर रुल्स 2016 के तहत सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाता है. इस नियम के तहत अकाउंट के इनऑपरेटिव घोषित करने के सात सालों तक यदि फंड क्लेम नहीं किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस स्कीमों में जमा अनक्लेमड फंड को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाता है.
Published at : 03 Jan 2022 04:39 PM (IST)
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