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Income Tax Return: भरने जा रहे हैं ITR? क्लेम करना मत भूलें ये पांच डिडक्शन, होगी लाखों की बचत
आयरक विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की है. अगर आप इस तारीख तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद आपको पेनल्टी देना होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न
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अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम का विकल्प चुना है तो आपको पांच डिडक्शन को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसके तहत आप टैक्स के लाखों रुपये बचा सकते हैं.
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सेक्शन 80C एक महत्वपूर्ण छूट प्रदान करता है. इसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80C के लिए आप PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन, एनएससी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं.
Published at : 23 Jul 2023 08:11 AM (IST)
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