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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स पर कटता है TDS, जानिए किन योजनाओं पर मिलता है टैक्स छूट
Post Office: पोस्ट ऑफिस देश के हर वर्ग के लिए अलग-अलग तरह की बीमा योजना लेकर आता रहता है. इसमें से कुछ स्कीम्स पर टैक्स कटता है और कुछ में नहीं.
पोस्ट ऑफिस स्कीम
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Post Office Schemes: अगर इस स्कीम पर ग्राहक लिमिट से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें टीडीएस देना होगा. इसके साथ ही कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट भी नहीं मिलती है. आइए जानते हैं इन स्कीम्स के बारे में.
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी एफडी स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी. वहीं इस स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस लागू होता है.
Published at : 08 Jun 2023 08:37 PM (IST)
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