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रेप के आरोपी को पंचायत ने दी 20 चप्पल मारने और 50 हजार के जुर्माने की सजा
एक बच्ची के साथ रेप के मामले में हुई पंचायत में आरोपी को 20 चप्पल मारने की सजा सुनाई गई. साथ ही पीड़ित को 50 हजार देने को भी कहा गया.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
कुशीनगर: जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र की एक बच्ची के साथ रेप के मामले में मंगलवार को गांव में हुई पंचायत में आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसे 20 चप्पल मारने की सजा सुनाई गई. इसके बाद पंचों ने सुलह करवाकर मामले को रफा-दफा कर दिया. पुलिस ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई है. जानकारी के मुताबिक नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ वर्षीय बच्ची रिश्ते में चाचा लगने वाले पड़ोस के आरोपी युवक के घर सोमवार की देर शाम टेलीविजन देखने गई थी. घर में बच्ची को अकेली पाकर युवक ने उसके साथ रेप किया. बच्ची रोती हुई अपने घर गई और मां को आपबीती बताई. थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जुट गई. लोग आरोपी के घर जाने को तैयार हुए, लेकिन कुछ लोगों ने रात का वक्त बताकर पीड़िता के घरवालों को रोक लिया. सुबह पीड़िता की मां ने 'डायल 100' की पुलिस को सूचना देकर बुला लिया. पुलिस के पहुंचते ही कुछ लोग फिर वहां आ गए और बच्ची से रेप को 'मारपीट की मामूली घटना' बताकर पुलिस को लौटा दिया. मंगलवार को सुबह से दोपहर तक हुई पंचायत में आरोपी पर 50 हजार जुर्माना लगाया गया और आरोपी को 20 चप्पल मारकर छोड़ दिया गया. नेबुआ नौरंगिया थाने के एसओ निर्भय सिंह ने बुधवार को बताया कि इस घटना की कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है. उन्होंने कहा, "अगर ऐसी कोई बात है तो यह जघन्य अपराध है. तहरीर मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी."
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