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पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू, जानें- नई गाइडलाइन्स
पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म होने क बाद लॉकडाउन जैसी पावंदियां लगा दी गई है. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और जिम को बंद कर दिया गया है.
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कोलकाताः कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर आदेश जारी कर कोरोना की पाबंदियों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है. नए आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद करने का फैसला किया है. बाजारों और हाटों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है. बाजार को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
इऩ कार्यक्रमों पर लगी रोक
पश्चिम बंगला सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अगले आदेश तक राज्य में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है.
किसे मिली है छूट
सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवा की दुकान, चिकित्सा उपकरणों की दुकानों और किराने की दुकानों को नई गाइडलाइन्स से छूट दी गई है. इसके अलावा होम डिलिवरी की भी इजाजत दी गई है.
विजय जुलस पर प्रतिबंध
सरकारी आदेश के मुताबिक चुनाव संबंधित सभी प्रक्रियाएं और विजय जुलूसों के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन्स का पालन करना होगा. चुनाव आयोग ने कहा है कि दो मई के चुनाव परिणाम के दौरान जीतने वाले उम्मीदवार दो ही लोग के साथ प्रमाण पत्र लेने जा सकते हैं. चुनाव आयोग ने विजय विजय जुलूसों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है.
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