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वायरल सच: क्या इनकम टैक्स भरना मौत के बाद मुनाफा दिला सकता है?

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर हर रोज कई फोटो, वीडियो और मैसेज वायरल होते हैं. वायरल हो रहे इन फोटो, वीडियो और मैसेज के जरिए कई चौंकाने वाले दावे भी किए जाते हैं. सबसे नया और चौंकाने वाला दावा मौत के बाद मिलने वाले मुनाफे को लेकर है. दावा ये है कि जिसने तीन साल तक लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भरा हैं उसकी अगर सड़क दुर्घटना में मौत होती है तो उसे मुआवजा मिलेगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है अगर उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है. वायरल मैसेज में लिखा है.. अगर किसी व्यक्ति की अचानक दुर्घटना में मौत हो जाती है वो पिछले तीन साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हो तो उसके पिछले तीन साल की औसत सालाना आय की दस गुना राशि उस व्यक्ति के परिवार को सरकार की तरफ से मिलेगी. उदाहरण देकर समझाया भी गया है कि अगर तीन साल की औसत सालाना आय 5 लाख रुपए है तो दुर्घटना में मरने वाले शख्स के परिवार को पचास लाख रुपए मिलेंगे. वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि ये सरकारी नियम है लेकिन लोगों को नियम की जानकारी नहीं होने की वजह से सरकार से पैसे नहीं ले पाते. मैसेज के साथ दलील ये है कि अगर मरने वाला शख्स जिंदा रहता तो दस साल में अपने परिवार के लिए अपनी आय से दस गुना पैसा कमाता. इस हिसाब से सरकार दस गुना मुआवजा देगी. दावा तो ये भी है कि अगर लगातार तीन साल तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि परिवार को पैसा नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे केस में सरकार एक डेढ़ लाख देकर किनारा कर लेती है. मैसेज के आखिर में लिखा है कि अगर आपको इस मैसेज पर कोई शक है तो आप अपने वकील से पूरी जानकारी ले सकते हैं और रिटर्न जरूर फाइल करें. वायरल सच: क्या इनकम टैक्स भरना मौत के बाद मुनाफा दिला सकता है? ये दावा चौंकाने वाला है .. क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सवा सौ करोड़ की आबादी वाले इस देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सिर्फ 3 करोड़ 65 लाख लोग हैं. जबकि इनकम टैक्स भरने वाले 1 करोड़ 25 लाख ही हैं. यानि देश की सिर्फ एक फीसदी आबादी इनकम टैक्स देती है और तीन फीसदी रिटर्न भरती है. मैसेज का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद जैन से बात की. विनोद जैन ने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है और ना ही ऐसा कोई कानून है जिसके तहत तीन साल तक इनकम टैक्स फाइल करने पर दस गुना मुआवजा मिले. पड़ताल में सामने आया कि ऐसा कोई नियम नहीं है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले के लिए दुर्घटना में मौत पर मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज झूठा साबित हुआ है.
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