'जीभ काटने की धमकी मिल रही है', एडवोकेट चंद्रचूड़ की दलीलों पर बोला SC- उन्हें भी रणवीर की तरह...
एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट से पूछा कि वह मानते हैं कि रणवीर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या यह अपराध की श्रेणी में आता है.

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए गिरफ्तारी और इस मामले में नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है. हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर बेहद सख्त नजर आया. इतना ही नहीं जब रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने उनका पक्ष रखने की कोशिश की तो कोर्ट ने सख्त लहजे में उनसे पूछा कि क्या वह इस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं. जब वकील ने धमकियों का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि धमकी देने वालों को भी रणवीर की तरह चर्चा में आने का शौक होगा.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान जो बातें कही हैं, वो बेहद शर्मनाक हैं. उनसे मां-बाप बहनों को शर्मिंदगी महसूस होगी. उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया से यह भी कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता-पिता को कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि पूरे शो में से कुछ सेकेंड की क्लिप काटकर पब्लिक कर दी गईं, जिस रक फिर विवाद खड़ा हो गया है.
एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ की इस दलील पर जज सहमत नजर नहीं आए और कहा कि वह अपने मुवक्किल के बयानों का बचाव न करें. जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से यह भी सवाल किया कि क्या वह इस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं. वकील ने जज से कहा कि वह मानते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया ने शो में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वह अभद्र है, लेकिन उनका सवाल ये है कि क्या यह कोई आपराधिक अपराध है. उन्होंने अप्रूवा अरोड़ा केस का हवाला देते हुए यह सवाल किया. अप्रूवा अरोड़ केस के जजमेंट में कहा गया है कि अभद्र भाषा अपने आप में अश्लीलता नहीं होगी.
वकील की इन दलीलों पर भी जस्टिस सूर्यकांत सहमत नजर नहीं और उन्होंने कहा, 'अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या होती है? क्या अप्रूवा अरोड़ा केस का जजमेंट कुछ भी कहने की लाइसेंस दे देता है?' वकील ने यह भी कहा कि रणवीर को धमकी मिल रही हैं कि ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम दिया जाएगा. जज ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को चर्चा में आने का शौक है, जो धमकी का ऐलान कर रहा है, शायद उसे भी ऐसा शौक होगा.
'इंडियाज गॉट लेटेंट' यूट्यूब शो के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं. 16 फरवरी को रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सभी एफआईआर को मर्ज करने की अपील की थी, उनकी याचिका पर ही मंगलवार को सुनवाई हुई.
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Source: IOCL





















