अमित शाह ने खुद तो... राहुल गांधी को अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे दिलाई बड़ी राहत
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार (20 जनवरी, 2025) को रोक लगा दी. कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर एतराज जताया कि मानहानि की शिकायत प्रॉक्सी थर्ड पार्टी ने दर्ज की है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है. उन्होंने दलील दी कि मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दायर नहीं की जा सकती. शिकायतकर्ता नवीन झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए.
नवीन झा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और बीजेपी नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. बेंच ने कहा, 'नोटिस जारी किया जाए. अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी.' राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
राहुल गांध ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था. बाद में राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने निचली अदालत में उनके खिलाफ आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी. शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट ने पाया कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनता है और उन्हें चार फरवरी 2023 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. बाद में, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए.
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