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Patiala Violence: 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना, दर्ज हैं इतने मामले
Patiala Violence: पंजाब पुलिस ने बरजिंदर सिंह परवाना की पहचान मुख्य आरोपी और पटियाला में शुक्रवार की हिंसक घटना के मास्टरमाइंड के रूप में की है.
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Patiala Violence: बीते दिनों पटियाला के काली माता में हुई हिंसक घटना को लेकर पटियाला पुलिस की तरफ से इस घटना के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली में गिरफ्तार किया गया था. जहां आज पुलिस की तरफ से उन को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया. जहां पटियाला की माननीय अदालत की तरफ से बरजिंदर सिंह परवाना को 4 दिनों तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.
कोर्ट से पहले बरजिंदर सिंह परवाना को पटियाला पुलिस की तरफ से माता कुशल्या अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया था. दरअसल पटियाला में काली देवी मंदिर के पास खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव काफी बढ़ गया था. जानकारी के मुताबिक मार्च निकालने के विवाद में दो गुटों झगड़ा हुआ था. दोनों गुटों में तलवारें चलीं, पत्थरबाजी हुई. इस झड़प में पुलिस समेत कई लोग जख्मी हो गए थे. तनाव को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था. वहीं, पटियाला हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई. शनिवार को आम आदमी पार्टी ने कहा था कि झगड़ा शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं में हुआ था. वही कांग्रेस और बीजेपी ने हिंसा को लेकर AAP की भगवंत मान सरकार की नाकामी करार दिया.
कौन है बरजिंदर सिंह परवाना
- बरजिंदर परवाना राजपुरा का रहने वाला है. वह गगन चौक के नज़दीक गोबिन्द सिंह नगर में रहता है. परवाना ने हरनाम सिंह धुंमा प्रमुख दमदमी टकसाल के पास से अमृतपान किया हुआ है.
- बरजिंदर परवाना साल 2007-08 में सिंगापुर चला गया. 17-18 महीने सिंगापुर रहने बाद वापस लौट आया और धार्मिक दीवान लगा कर सीखी का प्रचार कर लगा.
- पटियाला हिंसा का मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना पर पहले भी चार मामले दर्ज हुए हैं.
- पहला केस 2016 में बनूड़ थाने में दर्ज हुआ था. कातिलाना हमला करने को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
- दूसरा केस 2019 में पटियाला के सदर थाने में दर्ज किया गया. सरकारी ड्यूटी में खलल डालने के इल्ज़ाम में उस पर केस दर्ज किया गया.
- तीसरा मामला पटियाला के लाहौरी गेट थाने में दर्ज किया गया. तब उस पर कातिलाना हमला और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने के इल्ज़ाम लगे थे.
- चौथा केस 2021 में मोहाली में दर्ज किया गया. बलौंगी थाने में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया.
- पुलिस की जांच के मुताबिक परवाना लगातार गुरुद्वारों के मुखी और ग्रंथियों के साथ होने वाली धक्केशाही के खिलाफ भी आवाज उठाता रहा है. सिख धर्म के खिलाफ होने वाले धरनों में भी वह शामिल होता रहा है.
- बरजिंदर परवाना सुर्खियों में रहने के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ बयानबाजी भी करता रहता है.
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