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Aryan Khan Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Aryan Khan Drugs Case: बंबई हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दफ्तर में साप्ताहिक पेशी से छूट दे दी.

Aryan Khan Drugs Case: बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दफ्तर में साप्ताहिक पेशी से छूट दे दी. न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा कि आर्यन खान को जमानत देते समय लगाई गई शर्त कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा, को संशोधित किया जाता है.

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा, "आवेदक (आर्यन) एजेंसी की ओर से निर्देश दिए जाने पर एनसीबी के दिल्ली स्थित दफ्तर में उपस्थित होंगे, बशर्ते एनसीबी आवेदक को 72 घंटे का नोटिस जारी करे." अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी संशोधित किया, जिसके तहत उन्हें हर बार मुंबई से बाहर जाने पर एनसीबी को अपना यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना पड़ता था. न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, "आवेदक यदि अपना बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली की यात्रा कर रहा है, तो उसे अपना यात्रा कार्यक्रम जमा करने की आवश्यकता नहीं है. वह मुंबई के बाहर किसी अन्य यात्रा के मामले में अपना यात्रा कार्यक्रम एनसीबी को प्रस्तुत करेगा."

शर्त में छूट देने को लेकर दायर किया था आवेदन 

आर्यन खान को 28 अक्टूबर को मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. उन पर लगाई गई एक शर्त यह थी कि उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होना होगा. 23 वर्षीय आर्यन खान ने इस आधार पर पिछले हफ्ते शर्त से छूट देने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था कि मामले में जांच अब एनसीबी के दिल्ली कार्यालय का एक विशेष जांच दल (SIT) कर रहा है.

आर्यन खान जांच में सहयोग कर रहे हैं- वकील 

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने दलील दी, "एनसीबी के मुंबई कार्यालय का अब इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. मेरे मुवक्किल (आर्यन) जांच में सहयोग कर रहे हैं और वास्तव में मामले की जांच कर रहे एसआईटी के सामने पेश हुए हैं और अपना बयान दर्ज कराया है." उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें समन जारी किया जाएगा, आर्यन खान को दिल्ली में एनसीबी के एसआईटी के सामने पेश होने में कोई संकोच नहीं है. देसाई ने आगे दलील दी कि आर्यन खान हर बार मुंबई में एनसीबी के कार्यालय के सामने पेश होते हैं, वहां भारी भीड़ होती है और उन्हें पुलिसकर्मियों के साथ जाना पड़ता है, जिससे अनावश्यक परेशानी होती है. 

एजेंसी को संशोधन पर नहीं कोई आपत्ति

एनसीबी के वकील श्रीराम शिरसात ने अदालत से कहा कि एजेंसी को संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है. शिरसात ने अदालत से कहा, "हालांकि, आवेदक को बुलाए जाने पर मुंबई या दिल्ली में एनसीबी के एसआईटी के सामने पेश होना होगा." 

आर्यन को हाई कोर्ट से मिली थी  जमानत

गौरतलब है कि आर्यन खान को एनसीबी ने 03 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद मादक पदार्थ रखने, उसकी खपत और बिक्री या खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उन पर 14 शर्तें भी लगाई थीं.

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