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नए ट्रैफिक नियमों को लेकर छिड़ा विवाद, मध्य प्रदेश-राजस्थान और बंगाल ने लागू करने से मना किया

आज से देश भर में लागू नया मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध भी शुरू हो गया है. गैर बीजेपी शासित राज्यों में से कई ने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया है. मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इतने अधिक जुर्माने से सहमत नहींं हैं, और इसे ऐसे लागू नहीं करेंगे.

नई दिल्ली: देश में यातायात सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू हो गया है. आज से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 नए नियम लागू हो गए हैं. नए नियम में जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ाई गई है. इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में सरकारों ने बागी रुख अपना लिया है. इन तीनों राज्यो में नए ट्रैफिक नियम लागू नहीं होंगे. तीनों राज्यों की सरकारों ने नए नियम में जुर्माने की रकम ज्यादा होने की बात कहते हुए लागू करने से मना कर दिया. मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का शासन है, ऐसे में नए एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने दरें जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी है ,इसी के चलते मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें मध्य प्रदेश में अभी नहीं लागू होगी. सरकार पहले इसकी विवेचना करेगी फिर उसके बाद लागू करने पर निर्णय लेगी. इस प्रावधान के तहत काम करने का फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन केन्द्र से बात की जा रही है. लोगों मे पहले जागरूकता लाना जरूरी है उसके बाद एक्टिव किया जाएगा.

पीसी शर्मा ने कहा कि शासन की तरफ से निर्देश नहीं मिलने की वजह से पुलिस एक सितंबर से नए एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेगी, जबकि केंद्र सरकार संसोधित एक्ट को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है. पीसी शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हेलमेट के लिए 5000 किसी और चीज के लिए 10,000 जो लगाए हैं बहुत ज्यादा हैं. इस पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए.

किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना? बिना हेलमेट पहले 200 रुपये लगते थे जो अब बढ़कर 1000 हो गए हैं. साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना था अब ये 5000 हो गया है. बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1000 था जो दो हजार हो गया है. पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले मात्र 100 रुपये लगते थे अब 500 रूपये का सीधा जुर्माना लगेगा. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक को दोषी माना जाएगा. नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा.

बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब ये 1000 रुपये हो गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पहले 2000 जुर्माना था अब दस हजार रूपये देना पड़ सकता है. मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो 1000 की जगह 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है. ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़कर 5 हजार हुआ. बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 5 हजार था जो अब 10 हजार हो गया है.

इमरजेंसी वाहनों को जगह ना देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. सड़क पर गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जो अब बढ़कर 5000 हो गया है. रेड लाइट जम्प पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब कम से कम 1000 रुपये देने होंगे. रेड लाइट जम्प में दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.

लाइसेंस भी हो सकता है रद्द, ऐसे मिले मिलेगा वापस सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से हाल ही में जारी अधिसूचना के मुताबिक पहले अपराध के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है, वहीं दूसरे या और अपराध के लिए लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है. इसके लिए पुलिसकर्मियों को एक मशीन दी जाएगी जिससे तुरंत ही वाहन और वाहन चालक की सारी डीटेज पुलिसकर्मियों के पास आ जाएगी.

नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वे ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें लाइसेंस वापस कर दिया जाएगा. वहीं राज्य सरकारें बार-बार ऐसे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कम्यूनिटी सर्विस करने की सजा को अनिवार्य बना सकती हैं. इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में मुआवाजा राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई है. गंभीर चोट गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये हो जाएगी.

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