कन्नड़ भाषा विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की एक्टर को फटकार- 'आप कमल हासन हों या कोई और...'
Kamal Haasan Kannada Row: एक्टर कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने कन्नड़ भाषा विवाद मामले पर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं.

Kamal Haasan Kannada Row: एक्टर कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़-तमिल भाषा को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है. कमल हासन ने कन्नड़ और तमिल भाषा को लेकर बयान दिया था. इसके बाद काफी विवाद हुआ, जो कि अभी तक नहीं थम सका है. कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को रिलीज होनी है. यह भी विवादों के घेरे में है.
दरअसल कमल हासन ने हाल ही अपनी आने वाली फिल्म 'ठग लाइफ' के ऑडियो लॉन्च के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है. इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया. कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई. लाइव लॉ की खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा, ''आप कमल हासन हों या कोई और, जन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते. इस स्थिति के कारण आप खुद हैं.'' एक्टर कमल हासन ने इस मामले पर माफी मांगने से भी इंकार कर दिया था. उनका कहना था कि यह बयान एकता बढ़ाने के इरादे से दिया था.
कन्नड़ लोगों की जरूरत नहीं तो छोड़ दें यहां की इनकम - हाईकोर्ट
लाइव लॉ अदालत ने कमल हासन की नई फिल्म 'ठग लाइफ' के राजस्व (कमाई) का जिक्र करते हुए कहा, "आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस हद तक नहीं दिया जा सकता कि इससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचे. हम अब यह आप पर छोड़ रहे हैं. अगर आपने किसी को ठेस पहुँचाई है तो माफी मांगें. कर्नाटक से करोड़ों कमाए जा सकते हैं. अगर आपको कन्नड़ लोगों की जरूरत नहीं है तो यहां की कमाई छोड़ दें."
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Source: IOCL






















