Ladle Mashak Dargah: महाशिवरात्रि पर शिवभक्तों को तोहफा! लाडले मशक दरगाह में शिवलिंग पूजा की इजाजत
Ladle Mashak Dargah: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिंदुओं को महाशिवरात्रि के दौरान अलंद में लाडले मशक दरगाह परिसर स्थित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दे दी है. कुल 15 लोग पूजा के लिए प्रवेश कर पाएंगे.

Ladle Mashak Dargah: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को हिंदुओं को महाशिवरात्रि के दौरान अलंद में लाडले मशक दरगाह परिसर स्थित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दे दी. यह निर्णय कर्नाटक वक्फ ट्रिब्यूनल के पूर्व आदेश को बरकरार रखता है, जिसमें स्थल पर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुमति दी गयी थी.
ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक उर्स से संबंधित रस्म की खातिर अनुमति होगी. दोपहर दो बजे से शाम छह बजे के बीच हिंदू भक्तों को दरगाह परिसर में स्थित राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति होगी. हाई कोर्ट ने 15 लोगों को दरगाह में पूजा करने के लिए प्रवेश की अनुमति दी है. हाई कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दोनों समुदायों को दिए गए समय स्लॉट का सख्ती से पालन करना चाहिए
2022 में पसरा था तनाव
14वीं सदी के एक सूफी संत और 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य से जुड़ी यह दरगाह ऐतिहासिक रूप से साझा उपासना स्थल रही है. हालांकि, 2022 में दरगाह पर धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद होने पर तनाव बढ़ गया, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैल गई.
धारा 144 लागू
इस साल किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे अलंद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिससे लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने 12 जांच चौकियां स्थापित की हैं तथा निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए हैं.
पुलिस अधीक्षक ईशा पंत ने बताया कि अधिकारियों ने लोगों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य नहीं किया, लेकिन कई स्थानीय दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर स्वेच्छा से अपने व्यवसाय बंद कर दिए हैं.
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Source: IOCL























