Hemant Soren: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Hemant Soren News: हेमंत सोरेन को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था. वह चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने याचिका लगाई थी.
Hemant Soren Bail Plea: झारखंड के पूर्व मुख्यंमत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना चाह रहे हेमंत सोरेन की अंतरिम रिहाई पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. अब आप उसके खिलाफ अगले हफ्ते बहस करें.
दरअसल, दरअसल, हाई कोर्ट का फैसला आने में हो रही देरी को आधार बना कर हेमंत ने रिहाई की मांग की थी, लेकिन 3 मई को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे दिया. हेमंत सोरेन को जनवरी में रांची जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. वह इसके बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं. गिरफ्तारी के बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था.
हेमंत सोरेन ने नई याचिका दायर की
वहीं, अदालत द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराए जाने के बाद सोरेन ने एक नई याचिका दायर की. जस्टिस संजीन खन्ना और दीपांकर दत्ता का कहना है कि सोरेन अपनी दूसरी याचिका की सभी सामग्री को इकट्ठा कर सकते हैं. इसकी सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी. 28 फरवरी को इसकी कोर्ट हियरिंग में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस खन्ना और दत्ता का कहना है कि एसएलपी में सभी दलीलों को उठाया जा सकता है, जो 3 मई के हाई कोर्ट के फैसले को चुनैती देते हैं.
अदालत के सामने हेमंत सोरेन कहना था कि जिस केस के चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है, वो केस शेड्यूल ऑफेंस का है ही नहीं. उनके खिलाफ पैसों की हेराफेरी का कोई केस नहीं बनता है. सोरेन का कहना है कि रांची लैंड स्कैम की जिस विवादित जमीन की बात हो रही है, उन कगजातों में उनके नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है.
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