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'भड़काऊ भाषण' मामले में शरजील इमाम पर दिल्ली में भी केस दर्ज, पीछे पड़ी तीन राज्यों की पुलिस

शरजील इमाम ने इसी साल 13 जनवरी को शाहीनबाग में विवादित भाषण दिया था.दिल्ली से पहले भी शरजील इमाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश और असम में भी एफआईआर दर्ज हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में जवाहरलाल नेहरूविश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता शरजील इमाम पर चारों तरफ से कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. भड़काऊ भाषण का वीडियो हाथ लगते ही अब दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने भी उसके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया है.

एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी आरोपी छात्र नेता की तलाश में दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश और असम पुलिस उसे पहले से ही कई दिनों से तलाश रही है.

दिल्ली में अपराध शाखा द्वारा शरजील के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है. हां, रविवार को दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की एसआईटी से जुड़े एक सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी ने नाम न खोलने की शर्त पर बताया, "संदिग्ध के भड़काऊ भाषण का वीडियो मिल गया है. उसे सुना गया. वीडियो की सत्यता पहले परखी गई. वीडियो सही पाया गया. इसी के बाद शरजील इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें कोई नई बात नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई. दिल्ली से पहले भी उसके खिलाफ कुछ और राज्यों में भी एफआईआर दर्ज हैं."

दिल्ली में अपराध शाखा द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने से पहले ही शरजील की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस (अलीगढ़ पुलिस) छापेमारी कर रही है. अलीगढ़ पुलिस द्वारा छापेमारी की पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने भी मीडिया से की थी. कुलहरि ने कहा था कि "आरोपी की तलाश में हमारी टीमें बिहार पुलिस के भी संपर्क में है."

दिल्ली पुलिस अपराध शाखा सूत्रों के मुताबिक, शरजील इमाल के विवादित और भड़काऊ भाषण के वीडियो के गहन परीक्षण के बाद ही उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वीडियो में मौजूद भाषण के अनुसार फिलहाल उसके खिलाफ आईपीसी की जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है. जांच के बाद उन धाराओं में नई धाराएं जरूरत के हिसाब से बढ़ाई भी जा सकती हैं.

दिल्ली पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला दिल्ली पुलिस ने बताया कि इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए, 153ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यूपी पुलिस ने दर्ज किया है राजद्रोह का मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में 16 जनवरी को दिए भाषण के लिए इमाम के खिलाफ शनिवार को राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया.

असम पुलिस ने उग्रवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज की है FIR

असम पुलिस ने उसके भाषण को लेकर उसके खिलाफ उग्रवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की है.

वायरल हो रहा है वीडियो इमाम को एक ऑडियो क्लिप में यह कहते हुए सुना गया कि असम को भारत के शेष हिस्से से काटना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वहां बंगाली हिंदुओं और मुस्लिम दोनों की हत्या की जा रही है या उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है. ऐसी खबर है कि उसने यह भी कहा था कि अगर वह पांच लाख लोगों को एकत्रित कर सकें तो ''असम को भारत के शेष हिस्से से स्थायी रूप से अलग किया जा सकता है...अगर स्थायी रूप से नहीं तो कम से कम कुछ महीनों तक तो किया ही जा सकता है.''

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