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कैसे करें ई-चालान का ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान, यहां जानें सबकुछ

आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से ई-चालान नोटिस मिलता है और आपको अपने रजिस्टर्ड पते पर नोटिस भी मिल सकता है.

नई दिल्ली:   दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन न करें. आप पर न सिर्फ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की नजर होती है बल्कि कैमरों में भी आपकी गलती पकड़ी जा सकती है. पूरी दिल्ली में कैमरों का एक नेटवर्क है अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप तक ई चालान पहुंच सकता है.

आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से ई-चालान नोटिस मिलता है और आपको अपने रजिस्टर्ड पते पर फिजिकल नोटिस भी मिल सकता है.

ई-चालान आपको एक तय समय सीमा के भीतर भरना होता है. आपको ई-चालान का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो चालान को अदालत में फॉरवर्ड किया जा सकता है. ऐसे में आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है. इतना ही नहीं आपको 3 महीने तक की कैद या अतिरिक्त जुर्माने या फिर दोनों एक साथ हो सकती है.

इसलिए जब भी आपको ई-चालान मिले तो समय पर भुगतान करें. हम आपको बता रहे हैं क्या है ई-चालान भरने की प्रक्रिया-

1- आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट- delhitrafficpolice.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद आप नोटिस सेक्शन पर जाएं. ‘पेंडिंग नोटिस’ टैब पर क्लिक करें

2- ‘पेंडिंग नोटिस’ पर क्लिक करने के बाद, आपको दिल्ली यातायात पुलिस के ई-चालान पोर्टल पर निर्देशित किया जाएगा. अब, आपको अपना वाहन पंजीकरण नंबर या नोटिस नंबर दर्ज करना होगा. उसके बाद, 'सर्च डिटेल' टैब पर क्लिक करें (नीचे देखें). यदि आपने कोई उल्लंघन किया है, तो 'सर्च डिटेल'  टैब पर क्लिक करने के बाद यह उसी स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा.

3- ऑफेंस डिटेल पर ध्यान दें,  आगे बढ़ने के लिए 'Pay Now'  पर क्लिक करें. अब, 'पेमेंट आईडी', 'एमाउंट' जांचें,  फिर 'पेमेंट गेटवे' चुनें, 'नियम और शर्त' स्वीकार करें और आगे बढ़ें.

4: भुगतान का तरीका चुनें- क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट-बैंकिंग. यदि आपने नेट-बैंकिंग को चुना है, तो उस बैंक का चयन करें जिससे आप भुगतान करना चाहते हैं. अधिकतर, सभी बैंक नेट बैंकिंग मोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उपलब्ध हैं. एक बार, आपने सभी विवरण दर्ज कर, 'भुगतान करें' पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.

5- एक बार भुगतान करने के बाद, आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर के साथ एक Payment Successful मैसेज प्राप्त होगा. भविष्य के लिए लेनदेन आईडी संख्या नोट करना न भूलें. रसीद टैब पर क्लिक करके, आप भविष्य के लिए पीडीएफ फॉर्म में रसीद सेव भी कर सकते हैं.

अगर आप चालान ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं-

-आप ई-चालान मशीन रखने वाले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के किसी भी अधिकारी के माध्यम से ई-चालान राशि का भुगतान नकद में कर सकते हैं.

-आप या आपका ड्राइवर जरूरी दस्तावेजों के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली -110012 पर जा सकते हैं (दस्तावेज़ की जानकारी में उस व्यक्ति का नाम, पता और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर शामिल होना चाहिए जो गाड़ी चला रहा था) .

-आप डीसीपी / ट्रैफिक (मुख्यालय) कार्यालय, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली -110012 पर चेक / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) / पोस्ट या कूरियर द्वारा पे-ऑर्डर के माध्यम से ई-चालान राशि का भुगतान कर सकते हैं.  आपको एक Account-Payee Cheque / पे ऑर्डर / डीडी के माध्यम से भुगतान करना होगा जो डीसीपी / ट्रैफिक (मुख्यालय) के पक्ष में तैयार किया जाएगा.

- आप पोस्ट ऑफिस / मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं. मनी ऑर्डर एक मुद्रित दस्तावेज़ है जिसका उपयोग भुगतान करने के लिए किया जा सकता है. यह डाक द्वारा भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है (डाकघर के माध्यम से). जब आप फॉर्म भरकर ऑर्डर देते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस से भुगतान की गई राशि के लिए एक रसीद मिलती है, जिसके माध्यम से आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि क्या राशि पहुंच गई है.

इन बातों का रखें ध्यान ऑफ़लाइन मोड के मामले में, सुनिश्चित करें कि चेक / डीडी / पे ऑर्डर / अकाउंट-पेई चेक और मनी ऑर्डर फॉर्म के रिवर्स साइड में नोटिस नंबर का उल्लेख किया गया है.  ऑनलाइन मोड के मामले में, सुनिश्चित करें कि आपने भविष्य के संदर्भों के लिए लेनदेन आईडी नंबर नोट किया है.

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