ईपीएफ के नियमों में जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव, 50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
इम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानि ईपीएफ के नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है. एक जनवरी 2020 से नए नियम लागू होने वाले हैं जिनके बारे में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर गिया है.

नई दिल्ली: इम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानि ईपीएफ के नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है. एक जनवरी 2020 से नए नियम लागू होने वाले हैं जिनके बारे में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर गिया है.
अभी तक जिनका पीएफ नहीं कटता है उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए EPFO ने ये कदम उठाया है. फिलहाल 6 करोड़ लोगों पीएफ के दायरे में आते हैं. बताया जा रहा है कि नए कदम से करीब 50 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को फायदा होगा.
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आपको बता दें कि जिस संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी होते हैं वहां प्रोविडेंट फंड लागू होता है. अब नए नियमों के मुताबिक ऐसे संस्थान जिनमें 10 या उससे अधिक कार्मचारी होते हैं, वहां भी प्रोविडेंट फंड लागू किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक 10 और उससे अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों को Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act के तहत खुद को रजिस्टर कराना होगा और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देनी होगी.
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