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Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को ED ने फिर भेजा नोटिस, शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए नौवीं बार बुलाया

Delhi Exice Policy Case: ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले के जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को आठवां नोटिस फरवरी में भेजा था. हालांकि, वह उस समय भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे.

ED Notice To Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार (17 मार्च) को एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है. ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया ये नौवां समन है. जांच एजेंसी की तरफ से भेजे गए नोटिस में केजरीवाल से कहा गया है कि वे 21 मार्च को ईडी दफ्तर आकर जांच में सहयोग करें. 

ईडी की तरफ से इससे पहले आठ बार समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया. केजरीवाल को आखिरी बार 27 फरवरी को नोटिस मिला था. इसमें उनसे 4 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा गया. मगर केजरीवाल ने कहा कि वह एजेंसी के सामने तभी पेश होंगे, जब कोर्ट की तरफ से उन्हें आदेश दिया जाएगा. ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें 16 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश मिला.

कोर्ट से मिली केजरीवाल को जमानत

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार (16 मार्च) को ईडी की उन दो शिकायतों पर सुनवाई हुई, जो उसने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करवाई थी. ये शिकायतें ईडी के समन पर दिल्ली सीएम के पेश नहीं होने को लेकर दर्ज करवाई गईं. राउज एवेन्य कोर्ट ने शिकायतों पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी. सुनवाई के बीच में ही जमानत देते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट रूम से जाने की इजाजत भी दी. 

ईडी ने शिकायत में क्या कहा था?

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अपराध जमानती होने की वजह से केजरीवाल को जमानत दी जाती है. ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज सौंपने का भी निर्देश दिया गया. दिल्ली सीएम कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए थे. ईडी ने अपनी शिकायतों में कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं. उन्हें बार-बार जांच में सहयोग के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहे हैं. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.

शराब नीति मामले में कविता की गिरफ्तारी

वहीं, दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्हें शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया. ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया. शनिवार को कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया. 

यह भी पढ़ें: Excise Policy Case: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत, 15 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत

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