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दिल्ली आबकारी नीति: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई, जमानत पर हुई सुनवाई

Delhi Excise Policy Scam Case: दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया.

Delhi Liour Policy Scam Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है. अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी. इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई.

दिल्ली की अदालत में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. ई़डी ने कहा, "सिसोदिया के वकील का मुख्य तर्क मुकदमे में देरी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत का आधार है. ऐसा नहीं है कि केवल इस आधार पर जमानत याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है. अदालत को पहले जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश से प्रभावित हुए बिना इस जमानत अर्जी की मैरिट्स पर सुनवाई करना चाहिए."

मनीष सिसोदिया की जमानत का ईडी ने किया विरोध

ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आगे कहा, "न तो जांच कछुए की गति से चल रही है और न ही एजेंसी की ओर से कोई देरी हुई है. कोर्ट पहले ही एक सह आरोपियों की जमानत अर्जी पर विचार कर चुकी है और उनकी जमानत अस्वीकार कर दी गई थी."

ईडी की तरफ से वकील जोएब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया का मुख्य तर्क मुकदमे में देरी पर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जमानत के लिए आधार है लेकिन आरोपी की तरफ से इस मामले में मेरिट और अपराध की गंभीरता पर ज़्यादा बात नहीं की गई है. ऐसा नहीं है कि अगर मुकदमे में सुनवाई आगे नहीं बढ़ी है तो जमानत याचिका स्वीकार कर ली जानी चाहिए. पूरे मामले को मेरिट के आधार पर देखना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सम्पूर्ण तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए. 

ईडी ने आगे कहा कि मुकदमा धीमी गति से चला है या नहीं चला है इसके लिए अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नही है. अभियोजन पक्ष की और से कोई देरी नहीं हुई है. सुनवाई में 31 आरोपियों की और से 95 अर्जियां लगाईं गई हैं. अगर किसी भी तरह की देरी हुई है तो ये आरोपी की वजह से हुई है. अभियोजन पक्ष के कहने पर नहीं. इस मुद्दे पर भी कोर्ट को ध्यान देना होगा.

इडी ने अपना तर्क पेश करते हुए कहा, "अगर मैं ये साबित करूं कि मुकदमे में देरी कुछ आरोपी की वजह से और कुछ सह-आरोपियों की वजह से हुई है तो उस पर भी विचार करना होगा लेकिन इसके बावजूद इस मामले में PMLA की धारा 45 का वजूद कायम है जमानत की सुनवाई में इसको भी देखना होगा."

मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों रहे कोर्ट में मौजूद

इससे पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज शनिवार (06 अप्रैल) को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत हो चुकी है लेकिन केस की सुनवाई में आना जरूरी है. वहीं मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है. बहुत महीनों बाद दोनों एक साथ कोर्ट रूम में मौजूद रहे.

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