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Delhi Liquor Policy Case: बच्चे के एग्जाम के नाम पर के कविता ने मांगी बेल, कहा- मंजूरी दे देंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस में के कविता भी आरोपी हैं. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. अदालत अब आठ अप्रैल, 2024 को फैसला सुनाएगी.

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता तिहाड़ फिलहाल जेल में बंद हैं. उन्होंने बच्चे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम बेल मांगी है. उनकी ओर से कहा गया कि बच्चा छोटा है और उसे एग्जाम के समय में मां की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में उन्हें एक महीने तक बेटे के साथ रहने दिया जाए. अगर मंजूरी दे दी जाएगी तब कोई आसमान नहीं गिर जाएगा.    

बीआरएस नेता की ओर से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी बोले, "आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं. पिछली सुनवाई में उनकी ओर से दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए." के कविता के वकील आगे बोले- आरोपी महिला का एक बच्चा है, जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है. वह 16 साल का है. मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है. जो कुछ हुआ है उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है. 16 साल की उम्र में उन्हें (बच्चे को) कई विषय मिल गए हैं. मां की जगह पिता, बहन या भाई नहीं पूरी कर सकते हैं. एक मां के भावनात्मक समर्थन को मासी भी नहीं पूरा कर सकती है. 

"के कविता को एक महीने तक बेटे के साथ रहने दें"

वकील अभिषेक सिंघवी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव पर व्याख्यान दिया था. यह दबाव कोई काल्पनिक घटना नहीं है. अगर के कविता को एक महीने तक बेटे के साथ रहने की इजाजत देते हैं तब कोई आसमान नहीं गिर जाएगा. ऐसी कोई तत्काल पूछताछ नहीं है जो कुछ हफ्तों तक इंतजार नहीं कर सकती है.

प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता को लेकर क्या कहा गया?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कहा गया कि संबंधित आरोपी रिश्वत देने वाले प्रमुख लोगों में से एक है. वह न केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने का हिस्सा है बल्कि इंडो स्पिरिट के जरिए लाभार्थी भी हैं.

किस मामले में तिहाड़ जेल पहुंचीं के कविता, जानिए

बीआरएस एमएलसी को कोर्ट ने नौ अप्रैल, 2024 तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. ईडी ने बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च, 2024 को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने पिछली बार दलील दी थी कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ साजिश रची और वह 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में सक्रिय रूप से शामिल थीं.

यह भी पढ़ेंः संदेशखाली को लेकर TMC पर भड़के PM- जो हुआ, वह अत्याचार की पराकाष्ठा थी, आरोपियों को सजा दिलाकर रहेंगे

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