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दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों पर ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क लेने पर लगाई रोक

शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को केवल शिक्षण शुल्क और इसके अलावा कोई शुल्क न लेने के लिए नया आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार को हाल ही में कोविड -19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों से कई अन्य शुल्क वसूलने के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं.

नई दिल्लीः हाल ही में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया के अधीन आने वाले शिक्षा विभाग ने निजी-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लें. लॉकडाउन और किसी अन्य मद के तहत चार्ज नहीं लेंगे. हालांकि, यह भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मासिक आधार पर वार्षिक और विकास शुल्क आनुपातिक रूप से वसूला जा सकता है. इससे पहले 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था, अब दिल्ली सरकार के ताजा आदेश से निजी स्कूलों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

लॉकडाउन अवधि के दौरान माता-पिता को सभी निजी-सहायता प्राप्त,मान्यता प्राप्त स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं देना है. वार्षिक और विकास शुल्क माता-पिता से लिया जा सकता है, वह लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद केवल मासिक आधार पर ले सकते हैं . स्कूल खुलने के दौरान अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जैसे कि परिवहन शुल्क आदि है, माता-पिता से शुल्क नहीं लिया जाएगा. किसी भी स्थिति में, स्कूल माता-पिता या छात्रों से परिवहन शुल्क की मांग नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि फीस केवल मासिक आधार पर एकत्र की जाएगी. शिक्षा विभाग से निजी स्कूल को यह आदेश दे दिए गए हैं.

आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि "शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी शुल्क को बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक कि इस तथ्य के बावजूद कि विद्यालय निजी भूमि या डीडीए या अन्य सरकारी भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहा है या नहीं. किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक शिक्षा की मंजूरी लेने की शर्त के साथ डीडीए या अन्य सरकारी भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों के स्वामित्व वाली भूमि पर चल रहे स्कूल उपर्युक्त शुल्क को निदेशक शिक्षा द्वारा अनुमोदित अंतिम शुल्क संरचना के आधार पर एकत्र करेंगे. स्कूल बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा सामग्री या कक्षाएं प्रदान करेंगे. स्कूलों को शिक्षण सामग्री तक ऑनलाइन पहुंच के लिए आईडी और पासवर्ड प्रदान करना होगा. "

आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है, कि "स्कूलों के प्रिंसिपल किसी भी स्थिति में उन छात्रों के माता-पिता को आईडी और पासवर्ड से वंचित नहीं करेंगे जो उन छात्रों को ऑनलाइन शैक्षिक सुविधा/कक्षाएं सामग्री आदि प्राप्त करने के लिए हैं, जो वित्तीय संकट के कारण स्कूल शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं. स्कूलों या स्कूलों के प्रमुखों की प्रबंध समिति शुल्क का कोई नया प्रमुख बनाकर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालेगी. स्कूल न तो फंड की अनुपलब्धता के नाम पर स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को कुल वेतन को कम करने के लिए मासिक वेतन का भुगतान रोक देंगे और न ही समाज या ट्रस्ट चलाने से किसी कमी के मामले में धन की व्यवस्था करेंगे"

आदेश में यह भी कहा गया है कि "छात्रों के माता-पिता से ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों से भी कई शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के कई निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों ने वार्षिक शुल्क, विकास जैसे ट्यूशन फीस के अलावा कई अन्य मदों के तहत चार्ज करना शुरू कर दिया है. प्रभारी आदि, शिक्षा निदेशालय द्वारा 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इस तरह का काम उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन है. विद्यालयों का ऐसा कार्य न केवल उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन में है. महामारी की स्थिति और स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखने के मद्देनजर उनकी ओर से ऐसा करना एक अमानवीय कृत्य है.

दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित, "18 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए, इसकी समग्रता में यदि किसी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल ने 18 अप्रैल को आदेश के उल्लंघन में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क/राशि ली है तो तुरंत वापस या समायोजित किया जाए. यह फिर से दोहराया गया है कि 18 अप्रैल, 2020 के आदेश के उल्लंघन में ट्यूशन शुल्क या ट्यूशन शुल्क में किसी भी बढ़ी हुई राशि के अलावा कोई भी राशि किसी भी निजी स्कूल द्वारा चार्ज नहीं की जाएगी. स्कूल दिनांक 18 04-2020 और साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, 24-04-2020 के आदेश के अनुसार ट्यूशन शुल्क ही ले सकते हैं. "इस आदेश का निष्कर्ष यह है कि इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए. दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 या अन्य लागू कानून की धारा 24 के तहत डिफॉल्टर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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