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मुख्य सचिव मारपीट मामला: AAP विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत मिली
मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने 19 फरवरी को यह आरोप लगाया था कि आप विधायक जारवाल और अमानतुल्ला खान ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें पीटा था.

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हुई कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत मिल गई है. ओखला से विधायक खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. दिल्ली के मुख्य सचिव से पिछले महीने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित तौर पर मारपीट की गई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आप के दो विधायकों को प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मार्च को विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत दी थी.
मुख्य सचिव के क्या हैं आरोप? मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने 19 फरवरी को यह आरोप लगाया था कि आप विधायक जारवाल और अमानतुल्ला खान ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें पीटा था, जहां शीर्ष नौकरशाह को आपातकालीन बैठक के लिए तलब किया गया था. अंशु प्रकाश के आरोपों के बात से नौकरशाहों और दिल्ली सरकार में ठनी है. शीर्ष अधिकारी अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग कर रहे हैं.#DelhiChiefSecretary assault case: Delhi High Court grants bail to AAP MLA Amanatullah Khan. Court had earlier granted bail to AAP MLA Prakash Jarwal in the case. (File Pic of Amanatullah Khan) pic.twitter.com/lzHFwLG6hM
— ANI (@ANI) March 12, 2018
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