Dehradun: बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, बीच सड़क पर खुलेआम पी थी शराब
Drunk On Road: देहरादून की सड़क पर खुलेआम शराब पीने और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी बॉबी कटारिया के खिलाफ NBW वारंट जारी किया है.

Court Issued NBW Warrant: देहरादून में मशहूर बॉडी बिल्डर (Bodybuilder) और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर (Instagram Influencer) बॉबी कटारिया के खिलाफ खुलेआम सड़क पर शराब पीने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. वायरल वीडियो के संबंध में भेजे गए तीन नोटिसों का कटारिया ने जवाब नहीं दिया था. ऐसे में कटारिया की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. कैंट पुलिस का कहना है कि कटारिया को गिरफ्तार करने वाला वारंट मिल गया है. उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम हरियाणा भेजी जा रही है.
गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा भेजी जा रही टीम
बॉडी बिल्डर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया के खिलाफ देहरादून में सड़क के बीच में कुर्सी पर बैठकर सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. यह वीडियो कटारिया ने इंस्टाग्राम पर भी डाली थी. कैंट पुलिस थाने के निरीक्षक राजेश सिंह रावत ने कहा, " कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट मिल गया है. उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम हरियाणा भेजी जा रही है."
हरियाणा के रहने वाले बॉबी कटारिया ने पिछले हफ्ते अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सड़क पर खुलेआम शराब पीने का वीडियो अपलोड किया था. पिछले सप्ताह देहरादून कैंट पुलिस स्टेशन में कटारिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के अंतर्गत धारा 290 (सार्वजनिक उपद्रव), धारा 510 (सार्वजनिक जगह पर शराब पीने), धारा 336 (मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने) और धारा 342 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके साथ ही आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है. तीन नोटिसों का जवाब न देने पर अदालत ने अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
15 दिनों के लिए नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल हो चुके हैं कटारिया
एक पुराने वीडियो में कटारिया स्पाइसजेट की उड़ान में धूम्रपान करते हुए दिखे. इस मामले में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जांच के आदेश दिए थे. स्पाइसजेट ने जानकारी दी थी कि धूम्रपान की घटना दुबई-दिल्ली उड़ान में 20 जनवरी की है. उस समय यात्री विमान में सवार थे. जबकि चालक दल के सदस्य ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया में व्यस्त थे. जांच के बाद एयरलाइन ने फरवरी में कटारिया को 15 दिनों के लिए 'नो फ्लाइंग लिस्ट' में डाल दिया था. विमानन नियामक डीजीसीए के नियमों के अनुसार एक एयरलाइन ऐसे यात्रियों को निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं.
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Source: IOCL























