केंद्र ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक, जानें सरकार ने क्यों लिया ये कड़ा फैसला
Centre Blocks 18 OTT Platforms: केंद्र सरकार ने 2024 में अश्लील और भद्दे कंटेंट की वजह से 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है. सरकार ने ये कदम 2021 के आईटी नियम के अंतर्गत उठाया है.

Centre Blocks 18 OTT Platforms: केंद्र सरकार ने इस साल अश्लील और भद्दे कंटेंट की वजह से 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है. इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दी.
शिवसेना-यूबीटी सदस्य अनिल देसाई के सवाल का जवाब देते हुए एल मुरुगन ने कहा कि अश्लील या पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है.
मंत्री एल मुरुगन ने दी जानकारी
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने जानकारी देते हुए बताया, "सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और भद्दे कंटेंट को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की है. इसमें अश्लील और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक कंटेंट की वजह से 14 मार्च, 2024 को 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया गया है.
'नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 का पालन करना जरूरी'
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा , "डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995) के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना जरूरी है.
'केंद्र जारी कर सकता है निर्देश'
एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, मुरुगन ने कहा कि यूट्यूब समाचार चैनल बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक सहित डिजिटल मीडिया समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जिसके भाग- III में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69ए के तहत कवर की गई सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का प्रावधान है.
उन्होंने आगे कहा कि यह नियम केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है.
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