विवादित वीडियो के मामले में शर्मिष्ठा पनोली को बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
Sharmistha Panoli Case: लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को बड़ी राहत मिली है. शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत मिल गई है.

Sharmistha Panoli Case: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विवादित टिप्पणी करने के मामले में लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब शर्मिष्ठा को बड़ी राहत मिली है. उन्हें गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. शर्मिष्ठा पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था. उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था.
कोलकाता के गार्डनरीच थाने की पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था और इसके बाद कोलकाता के सिटी कोर्ट में पेश किया था. मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, हालांकि अब उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी. शर्मिष्ठा के केस की सुनवाई न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी कर रहे थे.
क्या था पूरा मामला
दरअसल, शर्मिष्ठा पनोली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए थे. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने एक विशेष समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया. इसके बाद 15 मई को उनके खिलाफ गार्डनरीच थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. कड़ी आलोचनाओं के बाद शर्मिष्ठा ने वीडियो हटा दिया, लेकिन तब तक मामला काफी बढ़ चुका था. वे गिरफ्तारी से नहीं बच सकीं.
अदालत ने शर्मिष्ठा को जमानत देने के साथ एक निर्देश भी दिया है. हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है. शर्मिष्ठा अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं.
शर्मिष्ठा के खिलाफ किसने दर्ज करवाया था केस
शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ वजाहत खान ने केस दर्ज करवाया था. वजाहत ने पुलिस शिकायत में कहा था कि शर्मिष्ठा ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है. इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है. इस मामले के बाद वजाहत के खिलाफ भी कई केस दर्ज हो गए, लेकिन वह फिलहाल फरार चल रहा है. वजाहत ने भी एक धर्म के खिलाफ कई अभद्र टिप्पणियां की थीं, हालांकि अब वह परिवार के साथ लापता है.
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Source: IOCL






















