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दिल्ली में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक, गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र इन चीज़ों पर लगी पाबंदी

आदेश में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि कुछ अपराधी/असामाजिक तत्व/आतंकी आम नागरिकों/विशिष्ट व्यक्ति व महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बना सकते हैं. इसके लिए वे ड्रोन/अन-मैंड एरियल व्हीकल आदि का इस्तेमाल करते हुए माहौल खराब कर सकते हैं.

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस नजदीक है, ऐसे में देश के दुश्मन राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं. समय के साथ साथ अपराधी और आतंकी भी हाईटेक हुए हैं. यही कारण है कि पुलिस कमिश्नर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह के ड्रोन, अन- मैंड व्हीकल, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हॉट एयर बलून आदि को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गणतंत्र दिवस को देखते हुए 20 जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए रोक का आदेश रहेगा का लागू

अपने आदेश में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि कुछ अपराधी/असामाजिक तत्व/आतंकी आम नागरिकों/विशिष्ट व्यक्ति व महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बना सकते हैं. इसके लिए वे ड्रोन/अन-मैंड एरियल व्हीकल आदि का इस्तेमाल करते हुए माहौल खराब कर सकते हैं. इतना ही नहीं पैरा-ग्लाइडर्स, स्माल सोझे एयरक्राफ्ट आदि का इस्तेमाल करते हुए आपराधिक/आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं.

एसएन श्रीवास्तव ने कहा, "आतंकी हमेशा से ही गणतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की राजधानी को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं. यही वजह है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 27 दिनों के लिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है. इस सम्बंध में दिल्ली पुलिस के तमाम एसीपी/ डीसीपी को आदेश की जानकारी दे दी गई है."

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं सभी थानों के साथ साथ तहसील और नई दिल्ली पालिका परिषद, दिल्ली के तीनों नगर निगम, डीडीए और दिल्ली कन्टेनमेंट बोर्ड को भी इस आदेश से अवगत करवा दिया गया है और इस आदेश को पालन कराने के लिए कहा गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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