West Bengal Murder: बंगाल में अपने दो बच्चों की हत्या कर मुंबई में आकर छिपा आरोपी पिता, ऐसे हुई गिरफ्तारी
West Bengal Murder: एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में अपने दो बच्चों की हत्या करने के बाद मुंबई में आकर छिप गया था. मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया है.

West Bengal Double Murder Accused Arrested: मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की क्राइम ब्रांच की यूनिट-7 ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपने 10 साल के बेटे और 12 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या (Double Murder) कर दी थी. क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम खुदाबक्ष इमरान शेख है जिसने पिछले महीने 26 तरीख को अपने दोनों बच्चों की हत्या पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुर्शिदाबाद इलाके में की थी.
पुलिस ने बताया आरोपी खुदाबक्ष और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और इसी झगड़े के चलते खुदाबक्ष अपनी पत्नी को बहुत पीटता भी था. पिछले महीने 26 तारीख को दोनों के बीच हमेशा की तरह फिर से झगड़ा हुआ और इस बार इनके झगड़े का खामियाजा इनके बच्चों को भुगतना पड़ा. अधिकारी ने बताया कि आरोपी खुदाबक्ष इतने गुस्से में था कि उसने अपने दोनों बच्चों का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी. मृतक बच्चों में दंपति का बेटा अलीम जिसकी उम्र 10 साल थी और 12 वर्षीय बेटी रीना थी.
हत्या करने के बाद मुंबई आकर छिपा
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भागकर मुंबई आ गया और यहां छिप गया. पश्चिम बंगाल पुलिस को इस बात की जानकारी मिली. जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को सम्पर्क किया. इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट-7 की प्रमुख प्रिया थोरात ने टीम बनाई. जिसमें PI सुधीर जाधव, PSI रामदास कदम, PSI स्वप्निल काले समेत दूसरे अधिकारियों को शामिल किया गया.
ऐसे आया पकड़ में
इसके बाद PSI रामदास कदम ने टेक्निकल एनालिसिस कर आरोपी खुदाबक्ष की लोकेशन का पता लगाया और फिर बाकी सदस्यों ने मुलुंड (Mulund) इलाके में कई जगह उसकी तलाश की. फिर जाल बिछाकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया. सवाल जवाब करने के बाद पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई कि ये पश्चिम बंगाल (West Bengal) में डबल मर्डर (Double Murder) करने वाला शख्स ही है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसके बाद आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को हैंडओवर कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302, और 498(A) के तहत मामला दर्ज किया था.
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