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आयुष्मान भारत योजना पर सरकार ने साफ कियाः स्कीम के लिए आधार जरूरी नहीं
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ‘लाभार्थियों के पहचान की सही तरीके से पुष्टि करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है. आधार कार्ड न होने की सूरत में इससे इनकार नहीं किया जाएगा.’

नई दिल्लीः आज सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा बड़ा स्पष्टीकरण दिया है. सरकार ने आज साफ कर दिया है कि केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए 'आधार' का इस्तेमाल वांछनीय यानी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है लेकिन अनिवार्य नहीं है. इसका अर्थ है कि आयुष्मान योजना में आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा, बिना आधार के भी पूरा फायदा मिलेगा. मीडिया में आई थी गलत खबर यह स्पष्टीकरण मीडिया में यह खबर आने के बाद आया है कि केंद्र ने एक राजपत्र नोटिफिकेशन पब्लिश करके अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है. मीडिया की खबरों में नोटिफिकेशन के हवाले से कहा गया कि योजना के तहत लाभ हासिल करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार नम्बर होने का सबूत देना होगा या धार वैरिफिकेशन से गुजरना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा ‘स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आधार कानून की धारा सात के तहत जारी अधिसूचना केवल क्रियान्वयन एजेंसियों को इसके लिए सक्षम बनाती है कि वे लाभार्थी से आधार कार्ड मांगें ताकि उसकी पहचान की पुष्टि हो सके.’ मंत्रालय ने कहा ‘लाभार्थियों के पहचान की सही तरीके से पुष्टि करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है. आधार कार्ड न होने की सूरत में इससे इनकार नहीं किया जाएगा.’ क्या है आयुष्मान योजना योजना का उद्देश्य 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती के लिए हर साल पांच लाख रुपये का बीमा कवर मुहैया कराना है. आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा , ‘हम सभी योग्य लाभार्थियों को चाहे उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं हो योजना के तहत सेवाएं मुहैया कराएंगे.’ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में अपवाद संचालन तंत्र का प्रावधान है. यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान के तौर पर राशन कार्ड , मतदाता पहचानपत्र, मनरेगा कार्ड आदि दे सकता है. मंत्रालय ने कहा , ‘लाभार्थियों की पहचान के लिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लाभार्थी आधार या आधार नहीं होने पर राज्य सरकार द्वारा तय किया गया कोई भी वैध सरकारी पहचान पत्र ला सकता है.’
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Source: IOCL



























