PM Matritva Vandana Yojana : क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किन महिलाओं को मिलता है इसका लाभ
PM Matritva Vandana Yojana : इस योजना के तहत प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं लेने में उन्हें मदद मिल सके.

PM Matritva Vandana Yojana : मां और न्यू बॉर्न बेबी की बेहतर देखभाल के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) है. इस योजना के तहत पात्र प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं लेने में उन्हें मदद मिल सके. यह योजना खास तौर पर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, इसका लाभ किन महिलाओं को मिलता है और आवेदन कैसे किया जा सकता है.
क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख सरकारी योजना है. इसका उद्देश्य प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके और न्यू बॉर्न बेबी के स्वास्थ्य साथ ही पोषण में सुधार करना है. योजना के तहत पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं, अगर दूसरा बच्चा लड़की होती है, तो 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है.
इसका लाभ किन महिलाओं को मिलता है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ 19 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की प्रेग्नेंट महिलाओं को मिलता है, जिन्हें प्रेगनेंसी के कारण आय या वेतन में नुकसान होता है. योजना के तहत पहले जीवित बच्चे पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि दूसरा बच्चा लड़की हो तो अतिरिक्त लाभ मिलता है. इसके लिए आवेदन बच्चे के जन्म के 270 दिनों के अंदर किया जा सकता है. यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए है, जिनमें SC/ST, दिव्यांग, बीपीएल, ई-श्रम कार्डधारक, पीएम-जय लाभार्थी, महिला किसान, मनरेगा जॉब कार्डधारक, 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता और NFSA राशन कार्डधारक महिलाएं शामिल हैं.
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किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में नियमित नौकरी करने वाली प्रेग्नेंट महिलाएं साथ ही वह महिलाएं जो किसी अन्य कानून के तहत समान प्रकार का मातृत्व लाभ पहले से प्राप्त कर रही हैं, इस योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं हैं.
आवेदन कैसे करें?
1.योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें और प्रेगनेंसी का रजिस्टर कराएं.
2. ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करें. इसके बाद नाम, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव और अन्य जरूरी जानकारी भरकर अकाउंट बनाएं.
3. लॉगिन करने के बाद डेटा एंट्री में जाकर लाभार्थी रजिस्टर का ऑप्शन चुनें फिर सभी जरूरी जानकारी भरें, पहले या दूसरे बच्चे के अनुसार सही ऑप्शन चुनें और आवेदन सबमिट कर दें.
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