शेख हसीना बांग्लादेश लौटी तो वहां उनके साथ क्या हो सकता है? जानें क्या है यहां का कानून
भारत-बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी. इसके मुताबिक, दोनों देश एक-दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं दे सकते. किसी व्यक्ति को एक साल से ज्यादा की सजा हुई है तो उसे प्रत्यर्पित करना होगा.

Sheikh Hasina Extradition: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले बैंकॉक में थे. यहां उनकी मुलाकात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से हुई. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यपर्ण पर चर्चा हुई. विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक, बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के बारे में एक औपचारिक अनुरोध किया गया है, जिस पर अभी कुछ और कहना सही नहीं होगा.
अब सवाल यह है कि क्या भारत में रह रहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार मजबूर है? बांग्लादेश में शेख हसीना पर क्या-क्या आरोप हैं? अगर वह अपने मुल्क लौटती हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है? इस बारे में कानून क्या कहता है? चलिए जानते हैं...
भारत-बांग्लादेश के बीच है प्रत्यर्पण संधि
भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी. इसके मुताबिक, दोनों देश एक-दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं दे सकते. अगर किसी व्यक्ति को एक साल से ज्यादा की सजा हुई है तो दूसरे मुल्क को उसे प्रत्यर्पित करना होगा. हालांकि, भारत सरकार इस प्रत्यर्पण संधि के लिए मजबूर नहीं है. दरअलस, अगर व्यक्ति राजनैतिक अपराधी है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है. शेख हसीना के मामले में भी ऐसा है. शेख हसीना का आरोप है कि वह बांग्लादेश की राजनीति का शिकार हैं और राजनीतिक द्वेष की वजह से उनके प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है.
शेख हसीना पर क्या-क्या आरोप हैं?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश में तख्तापलट के बाद भारत में शरण लेनी पड़ी थी. तब से वह यहीं रह रही हैं और बांग्लादेश की तरह से उनके प्रत्यर्पण की मांग लंबे समय से चल रही है. बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना पर सुरक्षा बलों और पुलिस का इस्तेमाल कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अपहरण, उत्पीड़न और हत्या का आरोप है. हालांकि, हसीना इन आरोपों को खारिज करती हैं.
बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना के साथ क्या हो सकता है?
बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं. ऐसे में तय है कि अगर शेख हसीना वापस अपने मुल्क लौटती हैं तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है और उन पर मुकदमा भी चल सकता है, जिसमें उम्र कैद से लेकर मौत की सजा का भी प्रावधान है. वहीं, बांग्लादेश में शेख हसीना की जान को भी खतरा हो सकता है, वापस लौटने पर उनकी हत्या की आशंका भी है.
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