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सऊदी अरब में कौन-कौन खरीद सकता है प्रॉपर्टी, जानें क्या हैं नियम और शर्तें?

सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है. अब विदेशी नागरिक और कंपनियां भी वहां प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे. ये कदम सऊदी असब के विजन 2030 का हिस्सा है. आइये जानते हैं क्या हैं सऊदी में प्रॉपर्टी खरीदने के नए नियम.

सऊदी अरब भारतीय पर्यटकों की पसंदीदा जगह में से एक है. यहां की लग्जरी लाइफ हर किसी को आकर्षित करती है. तो अगर आप भी खाड़ी देश में बसने की सोच रहे हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है. सऊदी अरब ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब विदेशी नागरिक और कंपनियां भी वहां प्रॉपर्टी खरीद सकेंगी. आइए जानते हैं कौन-कौन खरीद सकता है प्रॉपर्टी और क्या हैं इसके नियम व शर्तें.

कौन-कौन ले सकता है प्रॉपर्टी

वो विदेशी नागरिक जो सऊदी अरब में कानूनी रूप से रह रहे हैं वो विदेशी नागरिक मक्का और मदीना को छोड़कर देश के अन्य शहरों में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. वो विदेशी कंपनियां जो सऊदी में व्यापार कर रही हैं अपने कार्यालय या कर्मचारियों के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं. इसके अलावा दूतावास और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सरकारी मंजूरी के बाद ऑफिस के लिए संपत्ति ले सकती हैं.
  
मक्का मदीना में पाबंदी क्यों?

बता दें कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने के नियम अब भी सख्त हैं. गैर-मुस्लिमों को इन शहरों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है. मुस्लिम नागरिकों को भी खास परिस्थितियों और कड़ी शर्तों के तहत ही यहां प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलेगा. इन शहरों में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं.

क्या है नया कानून?

नए कानून के तहत, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. विदेशी खरीदारों को प्रॉपर्टी खरीद पर 5 प्रतिशत तक का ट्रांसफर शुल्क देना होगा. अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है साथ ही सरकार प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है. विशेष प्रवर्तन समिति के निर्णय के खिलाफ 60 दिनों के भीतर अदालत में अपील की जा सकेगी. सऊदी सरकार अगले छह महीनों में विस्तृत नियम और प्रक्रिया जारी करेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, आवेदन कैसे करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

क्या है मकसद?

सऊदी अरब ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'विजन 2030' के तहत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रॉपर्टी खरीद के नियमों में बदलाव किया है. यह नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा. इस फैसले का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालना और रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है. 

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About the author नेहा सिंह

नेहा सिंह बीते 6 साल से डिजिटल मीडिया की दुनिया से जुड़ी हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से ताल्लुक रखती हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद स्थित ईटीवी भारत से साल 2019 में अपने करियर की शुरुआत की. यहां पर दो साल तक बतौर कंटेट एडिटर के पद पर काम किया इस दौरान उन्हें एंकरिंग का भी मौका मिला जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया.

फिर देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया, यहां प्रतिष्ठित चैनलों में काम कर कलम को धार दी. पहले इंडिया अहेड के साथ जुड़ीं और कंटेंट के साथ-साथ वीडियो सेक्शन में काम किया. 

इसके बाद नेहा ने मेनस्ट्रीम चैनल जी न्यूज में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के पद पर अपनी सेवाएं दीं. जी न्यूज में रहते हुए नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट किए.

इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कुलवृक्ष संस्थान से जुड़कर महाकुंभ भी कवर किया, साधु-संतों का इंटरव्यू किया. लोगों से बातचीत करके उनके कुंभ के अनुभव और समस्याओं को जाना.

वर्तमान में नेहा एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां पर नॉलेज सेक्शन में ऐसी खबरों को एक्सप्लेन करती हैं, जिनके बारे में आम पाठक को रुचि होती है.

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