ईरान में क्या है सोने-चांदी का दाम, क्या वहां से भारत ला सकते हैं गोल्ड?
भारत के सीमा शुल्क नियमों के अनुसार विदेश से सोना लाने की एक तय सीमा है. कोई भी पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम सोना बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं.

ईरान में इस समय सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक-राजनीतिक तनाव का असर सोने-चांदी की कीमतों पर साफ नजर आ रहा है. वहीं इंटरनेशनल बाजार में तेजी के बीच निवेशक सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि ईरान में सोना-चांदी कितना महंगा है और क्या वहां से भारत गोल्ड लाया जा सकता है.
ईरान में चांदी का क्या है भाव?
गोल्ड ब्रोकर के आंकड़ों के अनुसार ईरान में 1 ग्राम चांदी की कीमत 3,026,374 ईरानी रियाल है. वहीं 1 किलो चांदी का रेट 3,026,374,915 ईरानी रियाल दर्ज किया गया है. पहली नजर में यह रकम बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन ईरानी करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कमजोर है. वहीं मौजूदा समय में 1 भारतीय रुपया करीब 458.05 ईरानी रियाल के बराबर है. इस हिसाब से ईरान में 1 किलो चांदी की कीमत भारतीय करेंसी में लगभग 66,07,151.45 रुपये बैठती है, जबकि 1 ग्राम चांदी करीब 6,607.15 रुपये की पड़ती है. वहीं अगर तुलना करें तो भारत में इस समय 1 किलो चांदी का भाव करीब 3,50,000 रुपए है.
ईरान में सोने का दाम कितना
ईरान में 1 ग्राम सोने की कीमत 183,204,921 ईरानी रियाल है जो भारतीय रुपये में करीब 3,20,728.11 रुपये के बराबर बैठता है. भारत में इस समय 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,75,340 रुपये है. इन आंकड़ों से साफ रुपये के हिसाब से ईरान में सोना और चांदी भारत की तुलना में थोड़ा सस्ता है. वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल बाजार में सोने और चांदी की कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है. इसकी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना बताया जा रहा है. इसके अलावा अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से फेडरल रिजर्व को लेकर दिए गए बयानों से भी बाजार में दबाव बढ़ा है. वहीं ईरान में सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के चलते बड़ा राजनीतिक तनाव गहरा गया है, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने चांदी की मांग बढ़ी है.
क्या ईरान या विदेश से भारत गोल्ड ला सकते हैं?
भारत के सीमा शुल्क नियमों के अनुसार विदेश से सोना लाने की एक तय सीमा है. कोई भी पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम सोना बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं. वहीं 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की छूट मिलती है. लेकिन इसके लिए रिलेशन का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है. वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सोना लाने को लेकर नियम तय कर रखे हैं. फीस देकर तय सीमा से ज्यादा सोना भी लाया जा सकता है. पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय नागरिक ज्वेलरी, सिक्के और सिल्ली के रूप में सोना ला सकते हैं. हालांकि शर्त यह रहती है कि कस्टम नियमों का पालन जरूरी होता है.
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