जानवरों के साथ संबंध बनाने पर भारत में इतनी मिलती है सजा, तुरंत होती है गिरफ्तारी
Punishment For Intercourse With Animals: अमेरिका में हाल ही में कुत्ते के साथ सेक्स का मामला सामने आया है. भारत में भी ऐसे केस आ चुके हैं, ऐसे में भारत में इसके लिए क्या कानून है.

Punishment For Intercourse With Animals: हाल ही में अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अमेरिका के फ्लोरिडा में एक इन्फ्लूएंसर ने पहले तो अपने कुत्ते के साथ संबंध बनाए और फिर इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इस महिला का नाम गुमिंस्की है और यह खुद को डॉग मॉम बताती है. महिला को इस आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जब उसको पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करती थी, तो उसने कहा कि वह पैसे के लिए यह सब करती थी. अमेरिका में इसको लेकर कड़ा कानून है. भारत में इस तरह का कुकर्म करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है.
इन शहरों से सामने आए पशु रेप के मामले
हमारे देश में भी जानवरों के साथ रेप के मामले बढ़ चुके हैं. कानपुर, भोपाल, बुलंदशहर, मध्य प्रदेश, मुंबई और दिल्ली से भी ऐसे हैरान करने वाले केस सामने आए हैं. कहीं पर गाय के साथ दुष्कर्म किया गया तो कहीं पर किसी ने बकरी या कुत्ते को अपनी हवस का शिकार बनाया. जबकि यह जानते हुए भी बेजुबानों के की गई ऐसी नीच हरकत के लिए कानून की नजर में भी यह जघन्य अपराध है. इसके लिए कानून में सजा तय है.
उम्रकैद की हो सकती है सजा
भारत में वैसे तो पशु के साथ रेप के लिए अलग से कोई नियम नहीं बना है, लेकिन आईपीसी की धारा 377 के तहत इसे अपराध माना जाता है. अगर इस मामले में दोष साबित होता है तो दोषी को दोषी को कम से कम 10 साल की सजा, उम्रकैद और इसके साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाता है.
इस एक्ट के तहत होती है कार्रवाई
पशु के साथ रेप को पशु क्रूरता की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में पुलिस आरोपी पर प्रिवेन्सन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत कार्रवाई भी कर सकती है. इस एक्ट के तहत जानवर के साथ क्रूरता करने पर 25 हजार के जुर्माने के साथ साथ जेल का भी प्रावधान है.
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