एक्सप्लोरर

ड्रोन से वीडियो बनाना है तो ये पढ़ लें, नहीं तो एक लाख का जुर्माना और जेल, दोनों हो सकते हैं!

अगर आप भी ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां ड्रोन उड़ा सकते हैं कहां नहीं. आइए जानते हैं क्या है नियम...

अगर आपको ड्रोन में शौक है और ड्रोन से वीडियो और फोटो लेना चाहते हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है. क्योंकि ये करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर किन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने से परहेज करना है. दरअसल, कोई भी यू हीं ऐसे ड्रोन नहीं उड़ा सकता है, इसके लिए आपको इसे उड़ाने की परमिशन की आवश्यकता होती है. अगर आप नियम को नहीं मानते तो आपको एक लाख रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है और कार्रवाई भी की जा सकती है.

तो आज जानते हैं कि कहां ड्रोन उड़ा सकते हैं और किन जगहों पर ड्रोन उड़ाने से आपको बचना चाहिए. साथ ही आपको बताते हैं कि किस ड्रोन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं. 

क्या हैं नियम?

बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से नए ड्रोन के लिए नियम 2021 बनाए गए हैं. ड्रोन के नए नियम रक्षा यानी नौसेना, थल सेना या वायु सेना पर लागू नहीं होंगे. सभी ड्रोन को डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने होंगे. इसके अलावा ड्रोन की उपस्थिति और उनकी उड़ान के बारे में जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी.
 
नियमों के मुताबिक, ड्रोन में 250 ग्राम या इससे कम वजन के नैनो उपकरण, 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के माइक्रो उपकरण, छोटे ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम वजनी होंगे. वहीं मध्यम (मीडियम) ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक के हो सकते हैं. बड़े यूएवी 150 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के दायरे में होंगे. 500 किलोग्राम से अधिक वजनी यूएवी विमान नियम, 1937 का पालन करेंगे.

करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

किसी संस्थान या व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त लेना होगा. जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या उनके/केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई संस्था जारी कर सकती है. प्रत्येक ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) होनी चाहिए, जिसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल्फ-जेनेरेट किया जा सकता है. UIN नए और पहले से मौजूद सभी UAV के लिए अनिवार्य है. ड्रोन का हस्तांतरण अथवा उनका पंजीकरण रद्द करने का काम संबंधित डिजिटल फॉर्म के माध्यम से किया जा सकेगा.

हर जगह नहीं उड़ा सकते ड्रोन

ड्रोन को कहीं भी नहीं उड़ाया जा सकता है. इसके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप दिया जाएगा. जिसमें तय जोन की जानकारी होगी. यह रेड, ग्रीन और येलो जोन होंगे. ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने की आजादी होगी, लेकिन येलो जोन और रेड जोन में ड्रोन नहीं उड़ा सकते. इसमें ग्रीन जोन को लेकर काफी छूट दी गई है. 

नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो विमान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत एक लाख तक का जुर्माना लगया जा सकता है. इसके अलावा रेड जोन में ड्रोन उड़ाने पर और किसी प्रकार की गलत जानकारी जुटाने पर कारावास से लेकर अलग सजा प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- क्या स्पीड में गाड़ी चलाने से पेट्रोल कम लगता है? किस स्पीड में आता है सबसे ज्यादा माइलेज

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नेवी की महिला अधिकारी को पर्मानेंट कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 'बस बहुत हो गया, अहं...'
नेवी की महिला अधिकारी को पर्मानेंट कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 'बस बहुत हो गया'
Mumbai Weather: मुंबई में प्री-मानसून ने दी दस्तक, जानें- कब तक महाराष्ट्र में तेज बारिश की है संभावना?
मुंबई में प्री-मानसून ने दी दस्तक, जानें- कब तक महाराष्ट्र में तेज बारिश की है संभावना?
Opeation Sindoor: जयशंकर पर भड़के पवन खेड़ा, बोले– 'पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी? मसूद अजहर और हाफिज सईद...'
ऑपरेशन सिंदूर: जयशंकर पर भड़के पवन खेड़ा, बोले– 'पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी? मसूद अजहर और हाफिज सईद...'
IPL 2025 Orange & Purple Cap: यशस्वी जायसवाल का ऑरेंज कैप का सपना टूटा, खतरे में प्रसिद्ध का पर्पल कैप ताज
यशस्वी जायसवाल का ऑरेंज कैप का सपना टूटा, खतरे में प्रसिद्ध का पर्पल कैप ताज; देखें ताजा लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Pakistani Spy News: मुरादाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूसी के आरोपी शहजाद पर बड़ा खुलासा |OPERATION SINDOOR: China का फिर छलका Pakistan पर प्रेम, चीन के विदेश मंत्री Wang Yi ने किया बड़ा ऐलानOPERATION SINDOOR: स्वदेशी हथियार से कैसे जवानों ने LoC पर पाक को चटाई धूल? देखिए ग्राउंड रिपोर्टTop News: 8 मिनट में 80 बड़ी खबरें | Operation Sindoor Delegation | Jyoti Malhotra | Breaking
Advertisement
Advertisement

फोटो गैलरी

Fri May 23, 1:23 pm
नई दिल्ली
36.2°
बारिश: 0 mm    ह्यूमिडिटी: 49%   हवा: ENE 6.4 km/h

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
नेवी की महिला अधिकारी को पर्मानेंट कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 'बस बहुत हो गया, अहं...'
नेवी की महिला अधिकारी को पर्मानेंट कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 'बस बहुत हो गया'
Mumbai Weather: मुंबई में प्री-मानसून ने दी दस्तक, जानें- कब तक महाराष्ट्र में तेज बारिश की है संभावना?
मुंबई में प्री-मानसून ने दी दस्तक, जानें- कब तक महाराष्ट्र में तेज बारिश की है संभावना?
Opeation Sindoor: जयशंकर पर भड़के पवन खेड़ा, बोले– 'पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी? मसूद अजहर और हाफिज सईद...'
ऑपरेशन सिंदूर: जयशंकर पर भड़के पवन खेड़ा, बोले– 'पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी? मसूद अजहर और हाफिज सईद...'
IPL 2025 Orange & Purple Cap: यशस्वी जायसवाल का ऑरेंज कैप का सपना टूटा, खतरे में प्रसिद्ध का पर्पल कैप ताज
यशस्वी जायसवाल का ऑरेंज कैप का सपना टूटा, खतरे में प्रसिद्ध का पर्पल कैप ताज; देखें ताजा लिस्ट
Mission Impossible BO Collection Day 4: चार दिन में सिर्फ इतनी ही कमाई कर पाई टॉम क्रूज की फिल्म, ऐसा रहा हाल
चार दिन में सिर्फ इतनी ही कमाई कर पाई टॉम क्रूज की फिल्म, ऐसा रहा हाल
Body Dysmorphic Disorder: खुद को बिना कपड़ों के नहीं देख सकते करण जौहर...ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क
खुद को बिना कपड़ों के नहीं देख सकते करण जौहर...ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क
साइबर ठगी होने के बाद नहीं काटने होंगे पुलिस के चक्कर, खुद ही दर्ज हो जाएगी FIR
साइबर ठगी होने के बाद नहीं काटने होंगे पुलिस के चक्कर, खुद ही दर्ज हो जाएगी FIR
मोहम्मद रफी के गाने पर पिता ने बैठाए सुर, पीछे से 2 साल की बेटी ने बांधा समां...वीडियो देख बन जाएगा दिन
मोहम्मद रफी के गाने पर पिता ने बैठाए सुर, पीछे से 2 साल की बेटी ने बांधा समां...वीडियो देख बन जाएगा दिन
Embed widget