धर्मेंद्र को सरकार से मिलती है यह पेंशन, जानें कौन-कौन होता है इसका हकदार?
फिल्मों के साथ साथ दुनिया उन्हें उनके राजनैतिक सफर के लिए भी जानती है. दरअसल, 2004 में धर्मेंद्र 15वीं लोकसभा में बीजेपी से सांसद रहे थे. उन्हें राजस्थान के बीकानेर से जीत मिली थी.

बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले जाने माने एक्टर धर्मेंद्र की हालत बेहद नाजुक है. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. धर्मेंद्र करीब 89 साल के है और उनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है. फिल्मों के साथ-साथ दुनिया उन्हें उनके राजनैतिक सफर के लिए भी जानती है. 2004 में धर्मेंद्र 15वीं लोकसभा में बीजेपी से सांसद रहे थे. उन्हें राजस्थान के बीकानेर से जीत मिली थी. इसके चलते धर्मेंद्र सरकार से पेंशन भी पाते थे. आज हम आपको बताएंगे कि धर्मेंद्र को कितनी पेंशन मिलती है?
कितनी मिलती थी धर्मेंद्र को पेंशन?
बता दें कि धर्मेंद्र देओल परिवार से रहे हैं और 2004 से 2009 तक बीकानेर के सांसद भी रहे थे. संसदीय मामलों के मंत्रालय के एक नोट की अगर मानी जाए तो सभी पूर्व सांसदों को सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के मुताबिक हर महीने पेंशन मिलती है. अभिनेता धर्मेंद्र भी इसी का हिस्सा थे और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें करीब 25 हजार रुपये हर महीने पेंशन मिला करती थी. इसके अलावा अगर कोई सांसद पांच साल से ज्यादा समय के लिए सांसद रहता है तो उसकी पेंशन में हर साल 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है. हालांकि हालिया समय में ये रकम बढ़ भी सकती है.
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इस पेंशन पर किसका हक?
पेंशन कानून के मुताबिक, अगर पेंशन के हकदार किसी शख्स का निधन होता है तो वह पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है. इस नियम के तहत पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशनधारक के पति या पत्नी को उम्रभर दिया जाता है. यह रकम विधवा पेंशन के रूप में दी जाती है.
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