एक्सप्लोरर

मिलावटी दूध या घी बेचने वाला पकड़ा गया तो उसे कितनी सजा होगी, जानें क्या कहता है कानून

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बिक्री या वितरण करते पाया गया तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है.

भारत में मिलावटी चीजों की भरमार है. खासतौर से जब आप खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है. मसाले, दूध, घी, तेल हर चीज में मिलावट होती है. चलिए आज इस खबर में जानते हैं कि अगर कोई मिलावट खोर खाने की चीजों में मिलावट करता पकड़ा गया तो उसे भारतीय कानून के तहत कितनी सजा होगी.

क्या कहता है नियम-कानून

भारत में मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखने के लिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) बनाया गया है. इसके अलावा इसके तहत बनाए गए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के नियमों का भी पालन किया जाता है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 को भारतीय खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. इस कानून के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रतिबंधित किया गया है और अगर कोई व्यक्ति मिलावटी सामान बेचता पाया जाता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है.

कितनी मिलती है सजा

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बिक्री या वितरण करते पाया गया तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है. दोषी पाए जाने पर जुर्माना, सजा या दोनों का प्रावधान है. जुर्माने की बात करें तो मिलावटी खाद्य पदार्थों को बनाने और बेचने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. जबकि, अपराध के गंभीरता को देखते हुए, इस तरह के मामलों में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है. वहीं अगर मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मिलावटखोर को आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है.

धारा 272 और 273 के तहत भी मिलती है सजा

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) में भी मिलावटखोरी से संबंधित अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं. खासतौर से धोखाधड़ी और आम जनता के जीवन को खतरे में डालने के मामले में. दरअसल, अगर किसी व्यक्ति द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की जाती है, जिससे किसी जान जाने का खतरा ना हो तो यह धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के तहत इसमें, मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचने वाले को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

जबकि, अगर मिलावटी खाद्य पदार्थ से किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो जाती है या कोई बीमारी फैल जाती है या किसी के जान पर बन आती है तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों में, संबंधित व्यक्ति को 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप को हो सकती है जेल, क्या राष्ट्रपति बनने के बाद खुद को क्लीन चिट देने की होगी पावर?

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'

वीडियोज

Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
NZ vs WI Test Series: 3 दिन में खत्म हुआ टेस्ट! न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त
3 दिन में खत्म हुआ टेस्ट! न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
Embed widget