एक्सप्लोरर
Advertisement
हाईकोर्ट ने ‘इंदू सरकार’ पर रोक की मांग वाली याचिका की खारिज
अदालत ने कहा कि संजय गांधी के किसी स्वीकार्य वंशज ने इस फिल्म पर आपत्ति नहीं जताई है.
मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने आज संजय गांधी की जैविक बेटी होने का दावा करने वाली एक महिला की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें मधुर भंडारकर की आगामी फिल्म ‘इंदू सरकार’ पर रोक लगाने की मांग की गई.
जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रिया पॉल का अदालत के हस्तक्षेप और सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट दिये जाने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लायक कोई मामला नहीं है. जस्टिस मोहता ने कहा कि फिल्म निर्माता ने एक डिस्क्लेमर दिया है जो फिल्म से पहले दिखाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि फिल्म के सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं औ इनकी किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है. सेंसर बोर्ड भी पहले फिल्म निर्माता से कुछ सीन हटाने के लिए कहने के बाद इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे चुका है. अदालत ने कहा कि संजय गांधी के किसी स्वीकार्य वंशज ने इस फिल्म पर आपत्ति नहीं जताई है. जस्टिस ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि संजय गांधी के वंशज ने फिल्म का विरोध नहीं किया. संजय गांधी के साथ संभावित संबंध का याचिकाकर्ता का दावा खुद सवालों के घेरे में है. भंडारकर की ओर से पेश सीनियर वकील बीरेंद्र सराफ ने दलील दी कि याचिकाकर्ता प्रभावित पक्ष नहीं है और उनकी तरफ से इस तरह की याचिका दायर नहीं की जा सकती. यहां देखें फिल्म का ट्रेलर...
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
और देखें
Advertisement
ट्रेडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
क्रिकेट
Advertisement
रंगनाथ सिंहवरिष्ठ पत्रकार
Opinion