दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में किन बच्चों को मिलेगा एडमिशन? आज से शुरू हो रहा प्रॉसेस; एक क्लिक में जानें सबकुछ
दिल्ली में नर्सरी के स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा की गणना 31 मार्च 2026 तक की जाएगी. इसके अनुसार नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए 31 मार्च 2026 तक बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए.

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा एक में ओपन सीटों पर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार एडमिशन ओपन कैटेगरी (Non-EWS/DG/CWSN) की 75 प्रतिशत सीटों पर आवेदन होंगे. जबकि 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित श्रेणी के लिए सुरक्षित रखी है. राजधानी के स्कूलों में एडमिशन के लिए 4 दिसंबर से एडमिशन फॉर्म जारी होंगे और आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2025 है. वहीं पहली लिस्ट 23 जनवरी 2026 को जारी होगी, जबकि पूरी प्रक्रिया 19 मार्च 2026 को खत्म होगी.
दिल्ली नर्सरी स्कूल एडमिशन में आयु सीमा
दिल्ली में नर्सरी के स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा की गणना 31 मार्च 2026 तक की जाएगी. इसके अनुसार नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए 31 मार्च 2026 तक बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए. वहीं केजी में एडमिशन के लिए उम्र 4 से 5 साल होने चाहिए और पहली क्लास में एडमिशन के लिए 5 से 6 साल होनी चाहिए. हालांकि आयु सीमा में स्कूल प्रिंसिपल आवश्यकता होने पर 1 महीने की छूट दे सकते हैं.
क्या है एडमिशन का शेड्यूल?
दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन के लिए आज यानी 28 नवंबर 2025 को स्कूल एडमिशन क्राइटेरिया और पॉइंट सिस्टम पर अपलोड करने होंगे. वहीं एडमिशन के लिए 4 दिसंबर 2025 को एडमिशन फॉर्म जारी किए जाएंगे. इसके बाद 27 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेंगे. 9 जनवरी को सभी आवेदकों की लिस्ट जारी की जाएगी और 16 जनवरी को पॉइंट्स सहित लिस्ट अपलोड होगी. इसके बाद 30 जनवरी को पहली लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं 24 जनवरी से 3 फरवरी तक पेरेंट्स पहली लिस्ट को लेकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे और 9 फरवरी को दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद 10 से 16 फरवरी को दूसरी लिस्ट की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. वहीं जरूरत पड़ने पर 5 मार्च को आगे की लिस्ट भी जारी की जाएगी. इसके बाद यह एडमिशन की प्रक्रिया 19 मार्च तक समाप्त हो जाएगी.
पारदर्शिता के लिए एडमिशन के नियम
दिल्ली के स्कूलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ एडमिशन के नियम जारी किए गए हैं. एडमिशन के नियम में ड्रा ऑफ लॉट्स की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी. वहीं हाई कोर्ट की तरफ से अमान्य किए गए मानदंड लागू नहीं होंगे और स्कूल केवल 25 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क ले सकते हैं. इसके अलावा प्रोस्पेक्टस अनिवार्य नहीं है और जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा. वहीं निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 62 मानदंड तय किए हैं. इन्हीं के आधार पर 100 अंकों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. जिसमें मुख्य वेटेज दूरी, सिबलिंग, सिंगल गर्ल चाइल्ड और एल्युमिनाई होंगे. इसी मेरिट के अनुसार पहली, दूसरी और जरूरत पड़ने पर तीसरी सूची जारी की जाएगी.
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Source: IOCL






















