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Navratri 2022: मुंबई में नवरात्रि उत्सव पर अब 1 अक्टूबर की आधी रात तक बजा सकते हैं लाउडस्पीकर, सीएम शिंदे ने की बड़ी घोषणा
मुंबई में नवरात्रि उत्सव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी घोषणा की है. दरअसल शहर में 3 और 4 अक्टूबर के अलावा अब 1 अक्टूबर की आधी रात तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है.
![Navratri 2022: मुंबई में नवरात्रि उत्सव पर अब 1 अक्टूबर की आधी रात तक बजा सकते हैं लाउडस्पीकर, सीएम शिंदे ने की बड़ी घोषणा Mumbai: CM Eknath Shinde allowed use of loudspeakers till midnight on October 1 in addition to October 3 and 4 on Navratri festival Navratri 2022: मुंबई में नवरात्रि उत्सव पर अब 1 अक्टूबर की आधी रात तक बजा सकते हैं लाउडस्पीकर, सीएम शिंदे ने की बड़ी घोषणा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/10/07/0c343e69d126cae64b08c27d25636d3d_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Navratri 2022: मुंबई शहर नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है. यहां जगह-जगह डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है. इन सबके बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मंगलवार को मुंबई (Mumbai) में नवरात्रि उत्सव के दौरान 3 और 4 अक्टूबर के अलावा 1 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति देने की घोषणा की. इसी के साथ अब मुंबई में 3 और 4 अक्टूबर के अलावा 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी रिलीज मे क्या कहा गया है
मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक रिलीज में कहा गया है,'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर 1 अक्टूबर को भी आधी रात तक रियायत देने का फैसला किया है. 3 अक्टूबर (सोमवार) और 4 अक्टूबर (मंगलवार) के अलावा शनिवार (1 अक्टूबर) को चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकर उपलब्ध होगा."
संबंधित जिला कलेक्टरों को क्या है अधिकार
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधित नियम, 2017 के तहत संबंधित जिला कलेक्टरों को वर्ष में किसी भी 15 दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए छूट की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है.इसमें आगे कहा गया है कि, आम तौर पर जिला कलेक्टर इस छूट के लिए 13 दिन तय करते हैं और शेष दो दिन जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छूट के लिए आरक्षित होते हैं.
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