क्या दुकानदार UPI पेमेंट लेने से कर सकता है इनकार? जानें क्या कहता है कानून
15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR प्रस्तावित है. इसका भुगतान दुकानदार करेगा, ग्राहक नहीं. वहीं 2,000 रुपये तक और P2P ट्रांजैक्शन इससे बाहर रहेंगे.

अगर आप भी दुकान, पेट्रोल पंप या बाजार में सामान खरीदने के बाद UPI से पेमेंट करते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन में नया Merchant Discount Rate (MDR) लागू होने वाला है. इसके जरिए 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ P2M यानी ग्राहक से दुकानदार को होने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगेगा. हालांकि यह चार्ज ग्राहक से नहीं लिया जाएगा, बल्कि व्यापारी की तरफ से दिया जाएगा.
इस नए नियम के बाद कई दुकानदार बड़े UPI पेमेंट लेने को लेकर चिंता जता रहे हैं. वहीं, कुछ जगहों पर कैश से पेमेंट करने की बात भी सामने आई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोई दुकानदार UPI से पेमेंट लेने से मना कर सकता है और ग्राहक को कैश देने के लिए कह सकता है?
क्या दुकानदार UPI लेने से मना कर सकता है?
दरअसल, छोटे दुकानदारों के लिए हर तरह का UPI पेमेंट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है. ऐसे में कई दुकानदार कुछ परिस्थितियों में ग्राहक से कैश में पेमेंट करने के लिए कह सकता है. हालांकि, 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन उपलब्ध कराना कानून के तहत जरूरी है. इसलिए सिर्फ नए MDR नियम की वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि हर दुकानदार UPI लेने से इनकार कर सकता है.
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UPI पर कितना लगेगा MDR?
15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा P2M UPI ट्रांजैक्शन में 2,000 से ज्यादा की रकम पर 0.4% MDR लागू होगा. इस चार्ज की अधिकतम सीमा 300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है. उदाहरण के तौर पर 3,000 के पात्र ट्रांजैक्शन पर MDR 12 और 50,000 पर 200 होगा. वहीं 2,000 रुपए तक के पेमेंट पर यह MDR लागू नहीं होगा. Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले P2P UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह ही मुफ्त रहेगा.
क्या ग्राहक से वसूला जा सकता है UPI चार्ज?
इस नए ढांचे के तहत MDR व्यापारी पर लगाया गया चार्ज है और इसे ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं है. यानी ग्राहक से सिर्फ UPI के जरिए भुगतान करने के नाम पर अलग से MDR वसूलने की व्यवस्था नहीं है.
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