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PPF, NSC को क्लेम नहीं किया तो कहां जाता है फंड और कैसे करें इसे ट्रैक, प्रोसेस को जानकर आप भी उठाएं फायदा

Unclaimed Money: पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC)  या किसी अन्य सरकारी योजनाओं के पैसों को अगर आप मैच्योरिटी के कुछ समय के भीतर क्लेम नहीं करते हैं तो उसे अनक्लेम्ड राशि की कैटेगरी में डाल दिया जाता है.

PPF NSC Unclaimed Money: हर व्यक्ति की कोशिश रहती हैं कि वह अपने पैसों को सही जगह पर निवेश करें. आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कीम्स में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैसे डूबने का डर नहीं होता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स (Senior Citizen Saving Scheme) यह ऐसी सरकारी योजनाएं जिसमें निवेश करके आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. इन स्कीम में मैच्योरिटी की अवधि होती हैं जिसके पूरा होने के बाद आप खाते में जमा पूरे पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी एक निश्चित अवधि में इन स्कीम्स में जमा पैसों नहीं निकालते हैं तो खाते में जमा राशि को अनक्लेम्ड मान (Unclaimed Money) लिया जाता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठाता है कि इन अनक्लेम्ड राशि का सरकार क्या करती हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि सरकारी स्कीम्स की राशि अनक्लेम्ड क्यों रह जाती हैं और सरकार इसका क्या करती हैं. इसके साथ ही क्या इस राशि को खाताधारक बाद में निकाल सकता है या नहीं.

PPF और NSC खाता क्यों रह जाता है अनक्लेम्ड?
हर स्कीम में निवेश करते वक्त ही उसकी मैच्योरिटी डेट के बारे में पता चल जाता लेकिन, कई बार यह देखा गया है कि स्कीम की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी खाताधारक उसे क्लेम करने नहीं आते हैं. इसका कारण यह होता है कि खाताधारक की मृत्यु हो गई हो और उसके परिवार को इस निवेश की जानकारी न हो. इसके साथ ही कई बार खाते में नॉमिनी न होने के कारण भी पैसे निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नेशनल सेविंग स्कीम का मैच्योरिटा पीरियड 5 साल और पीपीएफ का 15 साल है. अगर मैच्योरिटी के कुछ समय बाद खाता में जमा पैसों को कोई क्लेम नहीं करता हैं तो इन पैसों को एक खास खाते की कैटेगरी में डाल दिया जाता हैं.

अनक्लेम्ड राशि को इस खास फंड में किया जाता है ट्रांसफर
आपको बता दें कि पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC)  या किसी अन्य सरकारी योजनाओं के पैसों को अगर आप मैच्योरिटी के कुछ समय के भीतर क्लेम नहीं करते हैं तो उसे अनक्लेम्ड राशि की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. इसके बाद 7 साल तक यह इंतजार किया जाता है कि इन पैसों के लिए कोई क्लेम करने आए. अगर इन साल सालों में भी पैसे को कोई क्लेम नहीं करता है तो इन पैसों को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (Senior Citizen Welfare Fund) में जमा कर दिया जाता है. इस स्पेशल फंड को सरकार ने साल 2015 में बनाया था. सबसे पहले बैंक पीपीएफ, NSC खाताधारकों को मैच्योरिटी के बाद संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है तो ऐसे में इन पैसों को 7 साल बाद सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जमा करवा दिया जाता हैं. इसके बाद खाताधारक  25 साल के भीतर वह पैसे सीनियर सिटीजन फंड से निकाल सकता है. इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस अनक्लेम्ड फंड को ट्रैक करने की सुविधा देते हैं. हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं.

इस तरह ट्रैक करें अपना फंड-
1. इसके लिए आप सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर लॉगिन करें.
2. इसके बाद बैंकिंग और रेमिटेंस ऑप्शन पर क्लिक करें.
3. इसके बाद सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड को चुनें.
4. इसके बाद आप अपनी अकाउंट टाइप केवीएस, पीपीएफ, एनएससी या कोई अन्य सरकारी स्कीम को सेलेक्ट करें.
5. इसके बाद आपके सामने स्टेट के हिसाब से इस तरह के अनक्लेम्ड खाते की जानकारी मिल जाएगी.
6. खाते की जानकारी लेकर आप इसके लिए बाद में पोस्ट ऑफिस में जाकर क्लेम कर सकते हैं.

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