Real Estate News: नोएडा में फ्लैट-प्लॉट खरीदने से पहले रुकें, अथॉरिटी ने बताया कहां डील करना है गैरकानूनी
Noida Authority: नोएडा अथॉरिटी ने कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी जांच करने की चेतावनी दी है, क्योंकि वहां कई जमीनें अधिग्रहित या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं.

Noida Property Purchase: अगर आप भी नोएडा में प्लॉट, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने नई सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए कुछ इलाकों में जमीनों पर खरीद-फरोख्त से बचने की सलाह दी है. अथॉरिटी की मुताबिक, इन इलाकों की कई जमीनें पहले से अधिग्रहित या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं.
इसके बावजूद यहां अवैध निर्माण और कब्जे के मामले सामने आए है. ऐसे में बिना पूरी जांच-पड़ताल और जमीन के डॉक्युमेंट्स चेक किए इन इलाकों में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए कानूनी और आर्थिक परेशानी का जरिया बन सकता है.
किन इलाकों और खसरा नंबरों पर लागू है चेतावनी?
- भंगेल बेगमपुर
- हाजीपुर
- सालारपुर खादर
अथॉरिटी ने सालारपुर खादर के खसरा नंबर 700–711, 723, 724, 728–735, 745–752, 759, 760, 762–764, 779, 780 और 795–798, और भंगेल बेगमपुर के खसरा नंबर 176, 178, 217, 221, 223, 225, 226, 247, 250 और 251 को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल किया है. प्रभावित जमीनों की पहचान के लिए नोटिस के साथ नक्शे और सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई हैं.
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क्यों जारी की गई चेतावनी?
नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, सालारपुर खादर, भंगेल बेगमपुर और हाजीपुर गावों में कुछ भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों ने अधिग्रहण जमीन पर गैरकानूनी निर्माण कर रखा है. इन गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ अथॉरिटी समय-समय पर तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान चलाती रही है. इसके अलावा कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है.
अथॉरिटी ने कहा है कि इन चिन्हित जमीनों पर किसी भी बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई है. ऐसे में यहां बना कोई भी मकान या प्लॉट कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन इलाकों में बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी.
खरीदारों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
अगर कोई व्यक्ति आपको इन इलाकों में प्लॉट या मकान बेचने का प्रस्ताव देता है, तो इसे खरीदने से पहले आप खसरा नंबर और जमीन के रिकॉर्ड की अच्छी तरह से जांच लें. अगर वह मकान सालारपुर खादर का कोई प्लॉट खसरा नंबर 730 में आता है, तो वह अथॉरिटी की चेतावनी के दायरे में होगा.
ऐसी जमीन खरीदने पर आपको भविष्य में कई तरह की खतरा का सामना करना पड़ेगा खासकर निर्माण गिराए जाने, सरकारी सुविधाएं न मिलने और लंबे कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप सभी दस्तावेजों का सत्यापन अच्छे तरीके से कर लें.
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