ATM से नहीं निकले पैसे, फिर भी कट गए? कोर्ट से ग्राहक को मिला भारी मुआवजा
ATM Money Withdrawal: एटीएम से पैसे कट गएस लेकिन कैश नहीं निकला. केरल में ऐसे ही मामले में कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया. बैंक को अब अपने ग्राहक को मुआवजा देना होगा. पढ़ें पूरा मामला.

Money not dispensed from ATM but still deducted: अगर आपने ATM से पैसे निकालने की कोशिश की और मशीन से कैश नहीं निकला, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट गए तो इसे छोटी गलती समझकर छोड़िए मत. ऐसा ही मामला केरल में सामने आया, जहां एक कस्टमर के अकाउंट से 10 हजार रुपये कट गए, लेकिन ATM से एक भी रुपया नहीं निकला. बैंक से कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई हल नहीं हुआ, तो मामला कंज्यूमर कमीशन पहुंचा. आखिरकार कोर्ट ने कस्टमर के हक में फैसला सुनाया और बैंक को मुआवजा देने का आदेश दिया.
10 हजार कटे, लेकिन कैश नहीं निकला
ये मामला केरल के पलक्कड़ जिले का है.कस्टमर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM से 10 हजार रुपये निकालने की कोशिश की थी. ट्रांजैक्शन सफल दिखा और अकाउंट से पैसा भी कट गई, लेकिन ATM से कैश नहीं निकला. इसके बाद कस्टमर ने तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज कराई और अपने पैसे वापस मांगे. लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी बैंक ने उसकी परेशानी का हल नहीं निकाला.
जब बैंक से राहत नहीं मिली, तो कस्टमर ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया. सुनवाई के दौरान बैंक ये साबित नहीं कर पाया कि ATM से सही में कैश निकला था.कोर्ट ने माना कि कस्टमर की शिकायत का समय पर फैसला नहीं किया गया और ये बैंक की सेवा में कमी का मामला है.
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बैंक को लौटाने पड़े पैसे और मुआवजा
कोर्ट ने अपने आदेश में बैंक को कस्टमर के अकाउंट से कटे 10 हजार रुपये लौटाने के लिए कहा. साथ ही परेशानी, समय की बर्बादी और बार-बार बैंक के चक्कर लगाने के वजह से 5 हजार रुपये ज्यादा मुआवजा देने का भी आदेश दिया. यानी बैंक को कुल 15 हजार रुपये कस्टमर को देने होंगे.
ये फैसला उन सभी बैंक कस्टमर के लिए अहम है, जो ATM का इस्तेमाल करते हैं. अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि अकाउंट से पैसे कट जाएं, लेकिन ATM से कैश न निकले, तो तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत का नंबर संभालकर रखें. अगर फिक्स समय में बैंक आपकी परेशानी का हल नहीं करता, तो आप बैंकिंग कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में कानून कस्टमर के हक की बचाओ करता है.
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