क्या आपका भी बार-बार रिजेक्ट हो रहा PF क्लेम? घबराएं नहीं! इन गलतियों को सुधारेंगे तो नहीं रुकेगा पैसा
PF claim rejected: डॉक्यूमेंटेशन में गलतियों, डिटेल्स का मेल न खाने या टेक्निकल दिक्कतें पीएफ क्लेम के रिजेक्ट होने की बड़ी वजहें हैं. हालांकि, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है.

PF claim rejected: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक ऐसी सेविंग्स स्कीम है, जो फ्यूचर के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है. हालांकि, कई बार इमरजेंसी की स्थिति में हम अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसे का कुछ हिस्सा निकाल भी सकते हैं. इसके लिए पीएफ क्लेम करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लेम डालने के बावजूद वह रिजेक्ट हो जाता है.
ऐसे मौके पर लोग अकसर घबरा जाते हैं. जबकि EPF क्लेम रिजेक्ट होना लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है. कई बार छोटी-मोटी गलती या लापरवाही, डिटेल्स के मेल नहीं खाने या टेक्निकल दिक्कतों के चलते क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा इसी बारे में आज हम आपको इस खबर के जरिए बताने जा रहे हैं.
PF क्लेम रिजेक्ट होने की वजहें
पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने की कई वजहें हो सकती हैं:-
- बैंक डिटेल में गड़बड़ी- गलत बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोर्ड, बैंक अकाउंट का UAN से लिंक नहीं होना.
- KYC डिटेल में अंतर- आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या UAN पोर्टल पर दर्ज नाम, जन्म तिथि या जेंडर की स्पेलिंग में छोटी सी गलती भी क्लेम रिजेक्ट होने की एक वजह हो सकती है.
- UAN और आधार का लिंक नहीं होना- अगर आपका आधार कार्ड UAN से लिंक नहीं है, तो भी कई बार सिस्टम क्लेम प्रॉसेस नहीं कर पाता है.
- नौकरी छोड़ने की तारीख- अगर आपके पिछले एम्प्लॉयर ने आपकी नौकरी छोड़ने की सही तारीख पोर्टल पर अपडेट नहीं की है, तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
- पात्रता में कमी- पेंशन (Form 10 c) के लिए कम से कम 6 महीने की सर्विस जरूरी है. इससे कम होने पर फाइनल विड्रॉल रिजेक्ट हो सकता है.
क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें?
अगर आपका PF क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले ऑनलाइन स्टेटस चेक करके सही वजह पता लगाए. इसके बाद KYC में कोई गलती (नाम, जन्मतिथि, बैंक डिटेल्स) या एम्प्लॉयर की मंजूरी न मिलने जैसी गलतियों को ठीक करें और UAN पोर्टल के जरिए दोबारा अप्लाई करें. अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो आप EPFiGMS पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं या EPFO ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं.
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Source: IOCL

























