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ब्रांड प्रमोशन के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट पर लगेगा GST, पेन, कैलेंडर जैसी चीजें आएंगी दायरे में
एएआर कर्नाटक ने कहा है कि ब्रांड प्रमोशन के लिए अगर किसी कैरी बैग का भी इस्तेमाल होता है तो भी इस पर जीएसटी देना होगा. यह फैसला पेज इंडस्ट्रीज की अपील पर आया है.
![ब्रांड प्रमोशन के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट पर लगेगा GST, पेन, कैलेंडर जैसी चीजें आएंगी दायरे में GST is Applicable on Promotional items like Pen, Diary, Calendar ब्रांड प्रमोशन के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट पर लगेगा GST, पेन, कैलेंडर जैसी चीजें आएंगी दायरे में](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/02173758/Gst_720x540_1.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
ब्रांड प्रमोशन के लिए ग्राहकों को दिए जाने वाले गिफ्ट पर कंपनियों को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा. ब्रांड प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट के साथ कैलेंडर, डायरी, पेन जैसी चीजों पर अब कंपनियों को जीएसटी देना होगा.
ब्रांड प्रमोशन के लिए कैरी बैग के इस्तेमाल पर भी लगेगा जीएसटी
एएआर कर्नाटक ने कहा है कि ब्रांड प्रमोशन के लिए अगर किसी कैरी बैग का भी इस्तेमाल होता है तो भी इस पर जीएसटी देना होगा. यह फैसला पेज इंडस्ट्रीज की अपील पर आया है. जॉकी ब्रांड के इनरवेयर बेचने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए कुछ गिफ्ट प्रोडक्ट बनवा कर शो रूम और डीलरों को देती है. कैंलेडर और डायरियां शो-रूम में डिस्प्ले किए जाते हैं. कंपनी का कहना है कि ये प्रमोशनल आइटम हैं, लिहाजा इसपर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए.
रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल आइटम में अंतर
लेकिन एएआर ने रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल आइटम में अंतर कर रखा है. कैलेंडर, पेन, डायरी बैग आदि नॉन रिटर्नेबल आइटम के तहत आते हैं और इन पर जीएसटी देय है. इसका कहना है कि इऩपुट टैक्स क्रेडिट रिटर्नेबल प्रमोशन आइटम पर मिलता है.
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