GST Rate Hike: ब्रांडेड आटा, चावल, दाल पर आपको नहीं देना पड़े 5% GST, इसके लिए कंपनियों ने निकाला ये रास्ता!
GST Rate News Update: सीबीआईसी ने साफ किया है कि प्री पैक्ड फूड आईटम्स जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा है और एक पैकेज में पैक किया गया है उसपर जीएसटी नहीं देना होगा.
GST Rate Hike Update: 25 किलो तक के ब्रांडेड (Branded) और पैक्ड चावल, आटा, दाल के पैकेट पर 5 फीसदी जीएसटी (GST) लगाने का प्रावधान 18 जुलाई, 2022 से लागू हो गया है. जिससे ब्रांडेड पैक्ड फूड आईटम्स महंगे हो चुके हैं. लेकिन इन प्रोडक्ट्स को बेचने वाली कंपनियों ने जीएसटी से बचने के लिए नया रास्ता खोज निकाला है. ब्रांडेड चावल, आटा बेचने वाली कंपनियों ने जीएसटी से बचने के लिए 25 किलो से बड़े साइज के ब्रांडेड चावल, आटा के पैके' बनाने शुरू कर दिए हैं. ज्यादा वजन वाले ये पैकेट किराना स्टोर के लिए तैयार किया जा रहा है. किराना दुकान वाले खुले में इन ब्रांडेड सामानों को बेच सकेंगे क्योंकि खुले में बेचने पर जीएसटी नहीं देना होगा.
25 किलो तक के पैकेज पर ही GST
दरअसल सीबीआईसी यानि (Central Board Of Indirect Taxes & Customs) ने साफ किया है कि प्री पैक्ड फूड आईटम्स जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा है और एक पैकेज में पैक किया गया है उसपर जीएसटी नहीं देना होगा. 5 फीसदी जीएसटी केवल 25 किलो से कम वजन वाले पैक्ड फूड आईटम्स पर ही लगेगा. ब्रांडेड अनाज और दाल बेचने वाली कंपनियां 25 किलो से ज्यादा बड़े पैकेट में फूड आईटम्स को पैक कर किराना स्टोर को बेच सकेंगी. किराना स्टोर से कस्टमर को ये ब्रांडेड सामान मिल सकेगा और उपभोक्ता को जीएसटी भी नहीं चुकाना होगा.
जीएसटी काउंसिल ने बढ़ाया टैक्स रेट
दरअसल जून के आखिरी हफ्ते में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है. जिसमें डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच फीसदी जीएसटी देना पड़ रहा है. अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी.
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