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एक अक्टूबर से फ्लाइट का टिकट वापस करना हो सकता है महंगा, जानें क्या है वजह
2017 के जीएसटी एक्ट के मुताबिक एयरलाइंस ने इकॉनोमी क्लास के टिकट पर 5% का जीएसटी और बिजनेस क्लास के लिए 12% जीएसटी तय किया है.
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नई दिल्ली: अगर आपने 31 मार्च 2018 या फिर उससे पहले अपना टिकट बुक कराया है और अब अगर आप किसी वजह से अपना टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले के मुकाबले कम रिफंड मिलेगा. क्योंकि कुछ एयरलाइंस टिकट कैंसिलेशन पर जीएसटी (Goods and service tax) लागू करने जा रही हैं. विमानन कंपनियों के इस फैसले की वजह से अब यात्रियों के लिए टिकट कैंसिल करवाना पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा.
इकॉनोमी क्लास के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% जीएसटी
द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एयरएशिया और गो एयर जैसी एयरलाइंस टिकट कैंसिलेशन लागतें खुद सहन करेगी और टैक्स रिफंड की पेशकश करेगी, जबकि विस्तारा जैसी निजी एयरलाइंस ने इसके बारे में अपने यात्रियों को पहले से ही जानकारी दे दी है . 2017 के जीएसटी एक्ट के मुताबिक एयरलाइंस ने इकॉनोमी क्लास के टिकट पर 5% का जीएसटी और बिजनेस क्लास के लिए 12% जीएसटी तय किया है.
31 अगस्त 2018 के टिकटों पर ही रिफंडेबल है
एयरएशिया इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "अगर आप 30 सितंबर 2018 के बाद आप अपने को टिकट कैंसिल करने का फैसला करते हैं तो जीएसटी 31 अगस्त 2018 तक के टिकटों पर रिफंडेबल होगा. हमने इसके बारे में अलग-अलग ट्रैवल एजेंट्स को जानकारी दे दी है."
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