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Currency Exchange: कटे-फटे नोटों को बदलने में अब नहीं होगी परेशानी, करना होगा यह छोटा सा काम!
RBI Rules: RBI के रूल्स के अनुसार आप कटे-फटे नोट को किसी भी बैंक से बड़ी आसानी से बदल सकते हैं. कोई भी बैंक फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर बैंक पर आरबीआई कार्रवाई कर सकता है.
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RBI Rules for Damaged Currency Exchange: कई बार मार्केट में दुकानदार आपको केट-फटे नोट दे देता है. ऐसे में यह परेशानी खड़ी हो जाती है कि इस नोट को मार्केट में चलाएं कैसे. कई बार लोग इसे लेकर परेशान हो जाते हैं कि किस तरकीब से इसे बदलें. लेकिन, ऐसे में न तो परेशान होने की जरूरत है और न ही कटे-फटे नोट को किसी और को देने की जरूरत है. आप इसे बड़ी आसानी से बैंक में बदल सकते हैं.
बैंक कटे-फटे नोट बदलने से बैंक नहीं कर सकता मना
RBI के रूल्स के अनुसार आप कटे-फटे नोट को किसी भी बैंक से बड़ी आसानी से बदल सकते हैं. कोई भी बैंक फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर बैंक पर आरबीआई कार्रवाई कर सकता है. लेकिन, आपको बता दें कि नोट की स्थिति जितनी ज्यादा खराब होती है उसकी वैल्यू उतनी ही गिरती जाती है. ग्राहकों की सुविधा के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइन्स दे रखी हैं. तो चलिए हम आपको उन गाइडलाइन्स के बारे में बताते हैं-
कटे-फटे नोटों में यह चीजें साफ दिखनी है जरूरी
जब भी कोई ग्राहक बैंक में कटे-फटे नोट लेकर जाता है तो आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक उसमें सिक्योरिटी फीचर्स जैसे गांधी जी की तस्वीर,आरबीआई गवर्नर का साइन, वाटरमार्क और सीरियल नंबर सबसे पहले चेक करता है. इसके बाद अगर यह सभी चीजें सुरक्षित हैं तो बैंक नोट एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता है. अगर आपके पास कम कीमत के नोट जैसे 5, 10, 20 और 50 रुपये तक के नोट हैं और ऊपर बताई गई चीजें उसमें दिख रही हैं और उसका एक हिस्सा भी सुरक्षित हैं तो आप आसानी से बैंक से यह नोट बदल सकते हैं.
वहीं अगर आपके पास फटे नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है और उसकी वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा की है तो उन नोटों को बदलने के लिए आपको शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद बैंक नोट एक्सचेंज कर देगा. वहीं 50 से अधिक को नोटों को एक्सचेंज करते समय इस नोट के दो टुकड़े सामान्य नोट के 40 प्रतिशत तक है तो भी आपके नोट आसानी से बदल दिए जाएंगे.
टुकड़ों में फटे नोट भी बदल सकते हैं
बता दें कि कई बार नोट इस तरह से फट जाते हैं कि वह टुकड़ों में बंट जाते हैं. ऐसे में भी नोट बदला जा सकता है. लेकिन, इसके लिए आपको इस नोट के टुकड़ों को रिजर्व बैंक की सबसे करीब शाखा में भेजना होगा. इसके साथ ही आपको बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नोट की वैल्यू भी लिखकर भेजनी होगी.
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