Advance Tax Deadline: टैक्स भरने की आखिरी तारीख आज, चूके तो देना होगा भारी-भरकम ब्याज
Advance Tax Deadline: 15 जून की डेडलाइन को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है. आज एडवांस टैक्स की पहली किस्त भरने का आखिरी दिन है.

Advance Tax Deadline: अगर आप नौकरी के अलावा बिजनेस, फ्रीलांसिंग, किराए या निवेश से भी कमाई करते हैं, तो आपके लिए आज का दिन बेहद अहम है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही का एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून है. आपको इस डेट को मिस नहीं करना है, नहीं तो ब्याज भरना पड़ जाएगा.
क्या होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स को आम भाषा में Pay As You Earn सिस्टम कहा जाता है, यानी आपको पूरे साल के अंत में एकमुश्त टैक्स देने के बजाय साल भर में किस्तों में टैक्स जमा करना होता है. ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जिनकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा होती है. हालांकि, जिन सैलरीड लोगों का पूरा टैक्स TDS के जरिए कट जाता है, उन्हें आमतौर पर एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता है.
सोने की चमक बढ़ी, चांदी में भी जोरदार तेजी, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा भाव
किसे भरना पड़ता है एडवांस टैक्स?
- बिजनेसमैन
- फ्रीलांसर
- प्रोफेशनल्स
- शेयर बाजार से कमाई करने वाले निवेशक
- किराए या अन्य स्रोतों से आय पाने वाले लोग
समय पर टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आप तय तारीख तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं या कम जमा करते हैं, तो आयकर विभाग ब्याज वसूल सकता है. यह ब्याज आपकी टैक्स देनदारी को काफी बढ़ा सकता है.
15 जून को फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट
कितना टैक्स जमा करना जरूरी?
15 जून तक अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी का कम से कम 15% हिस्सा जमा करना होता है. इसके बाद अगली किस्तें सितंबर, दिसंबर और मार्च में देनी होती हैं.
कैसे भरें एडवांस टैक्स?
आप आयकर विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यमों से टैक्स जमा कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है तो देर न करें. आखिरी समय का इंतजार करने से तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं.
























